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Chandigarh News: छूट की अवधि समाप्त, 61 हजार लोगों ने नहीं जमा कराया संपत्ति कर, अब लगेगा 25 फीसदी जुर्माना

Thu, 01 Jun 2023 02:00 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Jun 2023 02:00 AM IST
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Exemption period ends, 61 thousand people did not deposit property tax, now 25 percent fine will be imposed
चंडीगढ़। वर्ष 2023-24 के लिए संपत्ति कर जमा कराने पर मिलने वाली छूट बुधवार को समाप्त हो गई, लेकिन अभी भी करीब 61 हजार लोगों ने कर नहीं जमा कराया है। इन्हें अब संपत्ति कर जमा कराने पर 25 फीसदी जुर्माना देना होगा।नगर निगम चंडीगढ़ ने वर्ष 2023-24 के लिए छूट अवधि के दौरान संपत्ति कर के रूप में 42.47 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की है। संपत्ति कर की राशि चंडीगढ़ की व्यावसायिक और आवासीय दोनों संपत्तियों से एकत्र की गई है। रिकॉर्ड के अनुसार 80,520 करदाताओं से 31 मई 2023 तक कुल 42.47 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की गई है। इसमें से 16,185 व्यावसायिक संपत्तियों से कुल 26.89 करोड़ रुपये और आवासीय संपत्तियों से 12.56 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं। नगर निगम ने अपने ही अलग अलग विंग से कुल 1.07 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं और 1.95 करोड़ रुपये कचरा शुल्क के रूप में एकत्र किए गए हैं। नगर निगम की तरफ से बताया गया है कि इस वर्ष शहर के बड़े संस्थानों ने भी समय पर संपत्ति कर जमा करा कर छूट का लाभ लिया है। इनमें से प्रमुख रूप से पीजीआई ने करीब 88 लाख रुपये का संपत्ति कर जमा कराया है जबकि पंजाब विश्वविद्यालय ने एक करोड़ और चंडीगढ़ प्रशासन ने 1.38 करोड़ रुपये जमा कराए हैं।
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31 मई से पहले जमा कराने पर थी 20 और 10 फीसदी की छूट
आवासीय भूमि और भवन के लिए 31 मई से पहले 20 फीसदी तक की छूट थी, जबकि 31 मई के बाद 25 फीसदी तक का जुर्माना है। वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत सरकारी भूमि और भवन का 31 मई से पहले संपत्ति कर जमा कराने पर 10 फीसदी की छूट थी। 31 मई के बाद इन्हें भी 25 फीसदी जुर्माना देना होगा। साथ ही एक अप्रैल 2023 से 12 फीसदी प्रतिवर्ष उस महीने के अंत तक, जिसमें भुगतान किया गया है, ब्याज भी लगेगा। संपत्ति कर से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए सेक्टर-17 स्थित निगम दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर पर मदद ले सकते हैं या 0172-5021618 पर संपर्क कर सकते हैं।
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