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Chandigarh News: चंडीगढ़ पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट से छूट
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चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहे पूर्व अग्निवीरों के लिए राहत भरी खबर है। प्रशासन ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल भर्ती में आरक्षण और विभिन्न रियायतें देने का प्रावधान किया है। अग्निवीर भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा 17 साल छह महीने से 21 साल तक है। चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट देने का प्रावधान किया गया है। अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट मिलेगी। इस फैसले से सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद पुलिस में नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए भर्ती का रास्ता आसान होगा।
प्रशासन के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव और वायरलेस) के पदों पर लागू होगा। इसमें इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबी) के पद भी शामिल हैं। आयु सीमा में मिलने वाली राहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार मिलने वाली छूट के अतिरिक्त होगी। हालांकि, आरक्षण और अन्य रियायतों का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को अधिसूचना में निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।
एंट्री लेवल आईसीटी कोर्स और ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त में भी राहत
अधिसूचना में पूर्व अग्निवीरों को एंट्री लेवल आईसीटी कोर्स और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित शर्तों में भी छूट देने का प्रावधान किया गया है। शैक्षणिक योग्यता के लिए दसवीं या उसके समकक्ष मान्य योग्यता निर्धारित की गई है। सशस्त्र बलों में प्राप्त ऐसी योग्यता, जिसे नियमानुसार दसवीं या बारहवीं के समकक्ष मान्यता मिली है, उस पर भी संबंधित नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा। इससे सेना में सेवा के दौरान निर्धारित योग्यता हासिल करने वाले पात्र उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में लाभ मिल सकेगा।
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चंडीगढ़ के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को पहले मौका
भर्ती में चंडीगढ़ के मूल निवासी पात्र पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि निर्धारित पात्रता और चयन मानकों पर खरे उतरने वाले चंडीगढ़ के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते और पद खाली रह जाते हैं तो नियमानुसार पंजाब और हरियाणा के पात्र पूर्व अग्निवीरों को भी मौका दिया जा सकेगा। इस व्यवस्था में पहले चंडीगढ़ के उम्मीदवारों को अवसर देने और रिक्त पद रहने की स्थिति में पड़ोसी राज्यों के पात्र युवाओं पर विचार करने का प्रावधान है।
सेवा और दस्तावेजों का सत्यापन जरूरी
आरक्षण और रियायतों का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी करने का प्रमाणपत्र और वैध डिस्चार्ज या सेवा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा सेवा रिकॉर्ड, चरित्र, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। उम्मीदवारों को निर्धारित मेडिकल फिटनेस और भर्ती के लिए लागू अन्य पात्रता शर्तें भी पूरी करनी होंगी। अधिसूचना के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
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प्रशासन के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव और वायरलेस) के पदों पर लागू होगा। इसमें इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबी) के पद भी शामिल हैं। आयु सीमा में मिलने वाली राहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार मिलने वाली छूट के अतिरिक्त होगी। हालांकि, आरक्षण और अन्य रियायतों का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को अधिसूचना में निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।
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एंट्री लेवल आईसीटी कोर्स और ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त में भी राहत
अधिसूचना में पूर्व अग्निवीरों को एंट्री लेवल आईसीटी कोर्स और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित शर्तों में भी छूट देने का प्रावधान किया गया है। शैक्षणिक योग्यता के लिए दसवीं या उसके समकक्ष मान्य योग्यता निर्धारित की गई है। सशस्त्र बलों में प्राप्त ऐसी योग्यता, जिसे नियमानुसार दसवीं या बारहवीं के समकक्ष मान्यता मिली है, उस पर भी संबंधित नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा। इससे सेना में सेवा के दौरान निर्धारित योग्यता हासिल करने वाले पात्र उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में लाभ मिल सकेगा।
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चंडीगढ़ के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को पहले मौका
भर्ती में चंडीगढ़ के मूल निवासी पात्र पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि निर्धारित पात्रता और चयन मानकों पर खरे उतरने वाले चंडीगढ़ के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते और पद खाली रह जाते हैं तो नियमानुसार पंजाब और हरियाणा के पात्र पूर्व अग्निवीरों को भी मौका दिया जा सकेगा। इस व्यवस्था में पहले चंडीगढ़ के उम्मीदवारों को अवसर देने और रिक्त पद रहने की स्थिति में पड़ोसी राज्यों के पात्र युवाओं पर विचार करने का प्रावधान है।
सेवा और दस्तावेजों का सत्यापन जरूरी
आरक्षण और रियायतों का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी करने का प्रमाणपत्र और वैध डिस्चार्ज या सेवा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा सेवा रिकॉर्ड, चरित्र, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। उम्मीदवारों को निर्धारित मेडिकल फिटनेस और भर्ती के लिए लागू अन्य पात्रता शर्तें भी पूरी करनी होंगी। अधिसूचना के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।