पंजाबः दिव्यांग कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, रिटायरमेंट के बाद मिलेगा सेवा विस्तार
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पंजाब सरकार ने दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नौकरी में दो साल एक्सटेंशन दिए जाने के अपने पूर्व फैसले में बदलाव करते हुए सभी तरह के दिव्यांग कर्मचारियों को यह सुविधा देने का फैसला किया है। इस संबंध में वित्त विभाग की वित्त प्रसोनल शाखा-2 द्वारा सभी विभाग प्रमुखों को जारी किए सर्कुलर में कहा गया है कि वर्ष 2017 में जारी आदेश के तहत प्रदेश सरकार के विभागों में तीन फीसदी विकलांग कोटे के आधार पर भर्ती हुए दिव्यांग कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सेवा में दो साल का एक्सटेंशन देने का प्रावधान किया गया था।
लेकिन सरकार द्वारा उक्त फैसले पर पुनर्विचार करते हुए तय किया गया है कि 2017 में जारी उक्त आदेश के तहत दी जाने वाली सुविधा उन दिव्यांग कर्मचारियों को भी दी जाए जो उक्त तीन फीसदी विकलांग कोटे के तहत भर्ती नहीं हुए हैं और ऐसे कर्मचारी जो सेवा में आने के बाद या पहले से विकंलाग हैं और राइट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज एक्ट, 2016 के तहत लागू मापदंड पूरे करते हैं, तो उन्हें भी रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार का अवसर दिया जाए।