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Chandigarh News: एचकेआरएन में लगे कर्मी चिरायु योजना के तहत ले सकेंगे स्वास्थ्य सेवाएं
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला
निगम से बाहर कर्मचारियों को भी लाभ देने की तैयारी
चंडीगढ़। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत राज्य के विभिन्न विभागों में लगे कर्मियों को चिरायु योजना में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। इस निर्णय से हजारों कर्मियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो कर्मचारी कौशल रोजगार निगम के दायरे से बाहर हैं, उन्हें भी स्वास्थ्य लाभ देने पर विचार किया है। ऐसे कर्मियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिए जल्द ही सीएम से अनुमति ली जाएगी। यह जानकारी प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने दी।
वे सोमवार को यहां शहरी स्थानीय निकाय लगे कर्मचारियों को मेडिकल सेवाओं का लाभ देने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि अब शहरी स्थानीय निकाय के जो कर्मचारी ईएसआई स्कीम में कवर नहीं होते और 21 हजार रुपए से अधिक सैलरी ले रहे हैं, उन्हें मेडिकल सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। नगर परिषद, नगर पालिका व नगर निगमों में लगे कर्मचारियों के साथ ड्यूटी के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके इलाज का खर्च भी सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। कौशल ने कहा कि किसी सफाई कर्मचारी, सीवर मैन, फायरमैन, फायर ड्राइवर की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसे मुख्यमंत्री कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। इसके साथ ही एडहॉक, डेली वेज व कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को भी 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग अनुराग रस्तोगी, महानिदेशक शहरी निकाय विभाग विकास गुप्ता, विशेष सचिव आदित्य दहिया सहित कौशल रोजगार निगम के अधिकारी मौजूद रहे।
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निगम से बाहर कर्मचारियों को भी लाभ देने की तैयारी
चंडीगढ़। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत राज्य के विभिन्न विभागों में लगे कर्मियों को चिरायु योजना में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। इस निर्णय से हजारों कर्मियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो कर्मचारी कौशल रोजगार निगम के दायरे से बाहर हैं, उन्हें भी स्वास्थ्य लाभ देने पर विचार किया है। ऐसे कर्मियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिए जल्द ही सीएम से अनुमति ली जाएगी। यह जानकारी प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने दी।
वे सोमवार को यहां शहरी स्थानीय निकाय लगे कर्मचारियों को मेडिकल सेवाओं का लाभ देने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि अब शहरी स्थानीय निकाय के जो कर्मचारी ईएसआई स्कीम में कवर नहीं होते और 21 हजार रुपए से अधिक सैलरी ले रहे हैं, उन्हें मेडिकल सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। नगर परिषद, नगर पालिका व नगर निगमों में लगे कर्मचारियों के साथ ड्यूटी के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके इलाज का खर्च भी सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। कौशल ने कहा कि किसी सफाई कर्मचारी, सीवर मैन, फायरमैन, फायर ड्राइवर की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसे मुख्यमंत्री कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। इसके साथ ही एडहॉक, डेली वेज व कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को भी 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग अनुराग रस्तोगी, महानिदेशक शहरी निकाय विभाग विकास गुप्ता, विशेष सचिव आदित्य दहिया सहित कौशल रोजगार निगम के अधिकारी मौजूद रहे।
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