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Chandigarh News: भुल्लर की 129 एकड़ जमीन और करोड़ों की संपत्ति खंगालेगी ईडी
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चंडीगढ़। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब उनसे करोड़ों की नकदी, आभूषण, लग्जरी गाड़ियों, बैंक खातों और पटियाला, लुधियाना, मोहाली व न्यू चंडीगढ़ में करीब 129 एकड़ जमीन के बारे में पूछताछ करेगा। परिवार के सदस्यों और बेनामीदारों के नाम संपत्तियों की भी जांच होगी। विशेष पीएमएलए अदालत की न्यायाधीश भावना जैन ने शुक्रवार को ईडी की 14 दिन की रिमांड मांगने पर आठ दिन की हिरासत मंजूर की। आरोपी को 17 अक्तूबर को अदालत में पेश किया जाएगा।
ईडी ने भुल्लर को 9 अक्तूबर सुबह 11:50 बजे पीएमएलए की धारा चार के तहत गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के आधार हिंदी और अंग्रेजी में दिए गए, जिन्हें प्राप्त करने और समझने की पुष्टि आरोपी ने की। एजेंसी के मुताबिक, सीबीआई और अन्य स्रोतों से मिले दस्तावेजों से ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का संदेह है।
तलाशी में करोड़ों की नकदी और आभूषण
ईडी के अनुसार, जांच में करीब 9.68 करोड़ रुपये की नकदी और आभूषण, बैंक जमा, महंगी गाड़ियां और विभिन्न शहरों में करीब 129 एकड़ कृषि व शहरी संपत्तियों का पता चला है। अदालत के आदेश में तलाशी के दौरान 7 करोड़ 36 लाख 90 हजार रुपये नकद और करीब 2.32 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण व महंगी वस्तुएं मिलने का ब्योरा भी दर्ज है। लग्जरी वाहन, बैंक बैलेंस, सावधि जमा और संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। ईडी ने 27 अप्रैल 2026 को चंडीगढ़ के सेक्टर-40बी स्थित मकान नंबर 1489 और 1489/बी तथा जालंधर स्थित भुल्लर निवास समेत कई ठिकानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान 8.35 लाख रुपये नकद जब्त किए गए और बैंक खातों में जमा 1,41,56,937 रुपये फ्रीज किए गए। बिक्री विलेख, आयकर रिटर्न और ऑडिट रिकॉर्ड की जांच भी जारी है।
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व्हाट्सएप चैट में रिश्वत के संकेत
ईडी ने अदालत को बताया कि भुल्लर और आरोपी कृष्णु शारदा के मोबाइल से मिली व्हाट्सएप बातचीत में 16 अक्तूबर 2025 को कथित अवैध रिश्वत लेनदेन पर चर्चा और उसे स्वीकार करने के संकेत मिले हैं। एजेंसी यह पता लगा रही है कि संपत्तियों का वास्तविक मालिक कौन है और क्या उनका संबंध कथित अपराध से हासिल रकम से है।
बचाव पक्ष ने किया रिमांड का विरोध
बचाव पक्ष ने कहा कि भुल्लर पहले से सीबीआई एसीबी चंडीगढ़ के ट्रैप मामले में हिरासत में हैं। ईडी की शिकायत नवंबर 2025 में दर्ज होने के बावजूद अब तक हिरासत नहीं मांगी गई थी। बचाव पक्ष ने आरोपों को सीबीआई की जांच से जुड़ा बताया। अदालत ने बरामदगी और संपत्तियों के दस्तावेजों को देखते हुए हिरासत में पूछताछ जरूरी मानी। रिमांड के दौरान भुल्लर रोज शाम चार से पांच बजे तक वकील और परिवार के एक सदस्य से ईडी अधिकारी की निगरानी में मिल सकेंगे। उन्हें चिकित्सकीय सलाह के अनुसार दवाएं देने के निर्देश भी दिए गए हैं। ईडी ने पत्नी तेजिंदर कौर भुल्लर का 21 मई 2026 को पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयान भी पेश किया। अदालत के अनुसार, उन्होंने अधिकांश लेनदेन की जानकारी भुल्लर के पास होने की बात कही।
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ईडी ने भुल्लर को 9 अक्तूबर सुबह 11:50 बजे पीएमएलए की धारा चार के तहत गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के आधार हिंदी और अंग्रेजी में दिए गए, जिन्हें प्राप्त करने और समझने की पुष्टि आरोपी ने की। एजेंसी के मुताबिक, सीबीआई और अन्य स्रोतों से मिले दस्तावेजों से ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का संदेह है।
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तलाशी में करोड़ों की नकदी और आभूषण
ईडी के अनुसार, जांच में करीब 9.68 करोड़ रुपये की नकदी और आभूषण, बैंक जमा, महंगी गाड़ियां और विभिन्न शहरों में करीब 129 एकड़ कृषि व शहरी संपत्तियों का पता चला है। अदालत के आदेश में तलाशी के दौरान 7 करोड़ 36 लाख 90 हजार रुपये नकद और करीब 2.32 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण व महंगी वस्तुएं मिलने का ब्योरा भी दर्ज है। लग्जरी वाहन, बैंक बैलेंस, सावधि जमा और संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। ईडी ने 27 अप्रैल 2026 को चंडीगढ़ के सेक्टर-40बी स्थित मकान नंबर 1489 और 1489/बी तथा जालंधर स्थित भुल्लर निवास समेत कई ठिकानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान 8.35 लाख रुपये नकद जब्त किए गए और बैंक खातों में जमा 1,41,56,937 रुपये फ्रीज किए गए। बिक्री विलेख, आयकर रिटर्न और ऑडिट रिकॉर्ड की जांच भी जारी है।
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व्हाट्सएप चैट में रिश्वत के संकेत
ईडी ने अदालत को बताया कि भुल्लर और आरोपी कृष्णु शारदा के मोबाइल से मिली व्हाट्सएप बातचीत में 16 अक्तूबर 2025 को कथित अवैध रिश्वत लेनदेन पर चर्चा और उसे स्वीकार करने के संकेत मिले हैं। एजेंसी यह पता लगा रही है कि संपत्तियों का वास्तविक मालिक कौन है और क्या उनका संबंध कथित अपराध से हासिल रकम से है।
बचाव पक्ष ने किया रिमांड का विरोध
बचाव पक्ष ने कहा कि भुल्लर पहले से सीबीआई एसीबी चंडीगढ़ के ट्रैप मामले में हिरासत में हैं। ईडी की शिकायत नवंबर 2025 में दर्ज होने के बावजूद अब तक हिरासत नहीं मांगी गई थी। बचाव पक्ष ने आरोपों को सीबीआई की जांच से जुड़ा बताया। अदालत ने बरामदगी और संपत्तियों के दस्तावेजों को देखते हुए हिरासत में पूछताछ जरूरी मानी। रिमांड के दौरान भुल्लर रोज शाम चार से पांच बजे तक वकील और परिवार के एक सदस्य से ईडी अधिकारी की निगरानी में मिल सकेंगे। उन्हें चिकित्सकीय सलाह के अनुसार दवाएं देने के निर्देश भी दिए गए हैं। ईडी ने पत्नी तेजिंदर कौर भुल्लर का 21 मई 2026 को पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयान भी पेश किया। अदालत के अनुसार, उन्होंने अधिकांश लेनदेन की जानकारी भुल्लर के पास होने की बात कही।