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बेबाकी से बोलने वाले फारूक अब्दुल्ला ने ईडी के सवालों पर साधी चुप्पी, छह घंटे चली पूछताछ

Thu, 01 Aug 2019 12:52 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 01 Aug 2019 12:52 AM IST
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ED questions Farooq Abdullah in Chandigarh
ईडी कार्यालय से बाहर निकलते फारूख अब्दुल्ला - फोटो : अमर उजाला

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंबी पूछताछ की। मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में हुए 43 करोड़ रुपये के घोटाले का है। अब्दुल्ला से ईडी के आला अधिकारियों ने करीब छह घंटे तक पूछताछ की। 

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अब्दुल्ला बुधवार सुबह साढ़े ग्यारह बजे चंडीगढ़ के सेक्टर-18 स्थित ईडी कार्यालय में अपने वकील के साथ पहुंचे लेकिन ईडी ने उनके वकील को अंदर जाने से मना कर दिया। इसके बाद अब्दुल्ला अकेले ही ईडी कार्यालय में अधिकारियों के सामने गए। 
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43 करोड़ के घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी अधिकारियों ने पहले ही सवालों की लंबी लिस्ट बना रखी थी। अधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री से 43.69 करोड़ रुपये का गबन के बारे में सवाल जवाब किए। 
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अब्दुल्ला ने घोटाले की जानकारी होने से साफ इंकार किया। उन्होंने कहा कि वह जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। एसोसिएशन ने बीसीसीआई द्वारा दिए गए करोड़ों रुपये क्रिकेट को बेहतर करने के लिए खर्च किए हैं। 

सूत्रों के अनुसार, ज्यादातर सवालों पर अब्दुल्ला अधिकारियों के सामने चुप्पी साधे रहे। करीब छह घंटे की पूछताछ के बाद वह शाम साढ़े पांच बजे ईडी कार्यालय से बाहर आए।

इसके बाद अब्दुल्ला का काफिला ईडी कार्यालय से सेक्टर-3 की ओर रवाना हो गए। बता दें कि इससे पहले ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) जनवरी वर्ष 2019 में भी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ कर चुकी है। 

यह है मामला 
बीसीसीआई ने 2002 से 2011 के बीच जम्मू कश्मीर में क्रिकेट सुविधाओं के विकास के लिए 112 करोड़ रुपये दिए थे लेकिन आरोप है कि इस राशि में से 43.69 करोड़ रुपये का गबन किया गया है। मामले को लेकर रणजी ट्राफी कोच और सेलेक्टर व कश्मीर के क्रिकेट खिलाड़ी माजिद अहमद ने 2015 में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) घोटाले को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल की थी। 

इसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को केस की जांच करने के आदेश दिए। सीबीआई ने आदेश के बाद मामला दर्ज किया। सीबीआई ने जांच कर जेकेसीए अध्यक्ष  फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद सलीम खान (महासचिव), एहसान अहमद मिर्जा (खजांची) और बशीर अहमद मिसगर (बैंक में एग्जीक्यूटिव) के खिलाफ षड्यंत्र और विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के आरोप लगाते हुए अदालत में चार्जशीट दायर की थी। करीब 8 हजार पन्नों की चार्जशीट में धारा 120-बी, 406 और 409 के तहत आरोप लगाए गए हैं। हालांकि अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने आरोपों को खारिज किया है। 

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