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Punjab: पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की मुश्किलें बढ़ीं, ईडी ने मोहाली कोर्ट ने दायर किया केस

Sat, 16 Mar 2024 02:06 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 16 Mar 2024 02:06 PM IST
सार

मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के प्रावधानों के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने बीते वीरवार को पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और उनके बेटों की 4.58 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इनमें दो आवासीय भूखंड, एक आवासीय घर, पंजाब में एक आवासीय फ्लैट, बैंक बैलेंस और म्यूचुअल फंड में निवेश शामिल हैं।

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ED filed case against Sadhu Singh Dharamsot under provisions of PMLA in Mohali Special Court
साधु सिंह धर्मसोत। - फोटो : फाइल

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व कांग्रेस मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मोहाली स्थित पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में धर्मसोत के खिलाफ केस फाइल किया है। ईडी ने पीएमएलए 2002 के प्रोविजन के तहत यह केस फाइल किया है।

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अभियोजन शिकायत दर्ज करा अब ईडी ने स्पेशल कोर्ट में अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है यह प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट आरोपी साधु सिंह धर्मसोत के पास आय से अधिक संपत्ति होने और बीते तीन दिन पहले अटैच की संपत्ति को लेकर की गई है। पूर्व वन मंत्री रहे धर्मसोत के खिलाफ जालंधर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच कर रही थी। बीते गुरुवार को ईडी ने धर्मसोत और उसके बेटे की करीब 4.58 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। अब ईडी ने उक्त केस कोर्ट में फाइल कर दिया है। जल्द इसे लेकर कोर्ट फैसला सुनाएगी।

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आय से अधिक 6.34 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की
ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत पंजाब सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। जिसमें ईडी द्वारा की गई जांच के दौरान यह पाया गया कि धर्मसोत ने अनुसूचित अपराधों से संबंधित आय से अधिक 6.34 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की थी। इस संपत्ति के बारे में धर्मसोत से पूछताछ भी की गई। मगर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला था। इस केस में विजिलेंस के अलावा ईडी भी कार्रवाई कर रही है।
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विजिलेंस भी वन घोटाला मामले की जांच कर रही है। जून 2022 में विजिलेंस ने धर्मसोत को उनके दो अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने मोहाली के डीएफओ गुरमनप्रीत सिंह व ठेकेदार हरमिंदर सिंह का स्टिंग कर मामले को उजागर किया था। जांच में सामने आया था कि एक डीएफओ के स्थानांतरण के लिए 10 से 20, एक वन रेंजर के लिए 5 से 8 लाख रुपये और एक वन गार्ड के लिए 5 लाख रुपये की कथित रिश्वत दी गई थी।


बीते दिनों धर्मसोत की यह संपत्तिया की गई अटैच
मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के प्रावधानों के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने बीते वीरवार को पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और उनके बेटों की 4.58 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इनमें दो आवासीय भूखंड, एक आवासीय घर, पंजाब में एक आवासीय फ्लैट, बैंक बैलेंस और म्यूचुअल फंड में निवेश शामिल हैं।धर्मसोत पंजाब में 1 मार्च 2016 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान वन मंत्री रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी की जांच में पाया गया कि पूर्व मंत्री धर्मसोत ने ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की।
 
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