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Chandigarh News: साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में आरोपी डाॅक्टर को राहत से इन्कार

Fri, 10 Jan 2025 12:52 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jan 2025 12:52 AM IST
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Doctor accused of making sadhus impotent denied relief
चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों को नपुंसक बनाने के मामले में आरोपी पंकज गर्ग की जमानत के लिए लगाई गई शर्तों में से दो को हटाने से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ इन्कार कर दिया है। गर्ग को जमानत के समय पासपोर्ट जमा करने और विदेश यात्रा से पहले अनुमति लेने की शर्तें लगाई थीं। पंचकूला के सर्जन पंकज गर्ग, डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह और अन्य के साथ इस मामले में मुख्य आरोपी हैं।
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गर्ग ने याचिका में पंचकूला की ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गए शर्तों को हटाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने मामले की समीक्षा के बाद याचिका को बिना किसी आधार की बताते हुए खारिज कर दिया। डेरा अनुयायियों को नपुंसक बनाने के मामले में 7 जनवरी 2015 को हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। एक फरवरी 2018 को दाखिल चार्जशीट के अनुसार गुरमीत सिंह के कहने पर बड़ी संख्या में अनुयायियों को नपुंसक बनाया गया था। गर्ग ने अपने बचाव में कहा है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और यह आरोप 12 साल की देरी के बाद लगाए गए हैं, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जस्टिस कुलदीप तिवारी ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के भक्तों का अवैध रूप से नपुंसक बनाने का गंभीर आरोप है। अदालत ने जमानत की शर्तों की समीक्षा करते हुए कहा कि शर्तों में ऐसा कुछ गैरकानूनी नहीं है जो हस्तक्षेप की आवश्यकता उत्पन्न करे।
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