फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   District court issues notice to St. Joseph's School seeking fees

फीस मांगने पर जिला अदालत ने सेंट जोसेफ स्कूल को जारी किया नोटिस

Fri, 26 Jun 2020 01:27 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 26 Jun 2020 01:27 AM IST
विज्ञापन
District court issues notice to St. Joseph's School seeking fees
चंडीगढ़। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर फीस मांगने के मामले में जिला अदालत ने सेक्टर- 44 के सेंट जोसेफ स्कूल को नोटिस जारी किया है। अदालत ने स्कूल को 3 जुलाई तक जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

कुछ दिन पहले एक अभिभावक योगेंद्र पाल ने अदालत में याचिका दायर की थी। उनके एडवोकेट विवेक मोहन शर्मा ने अभिभावक की तरफ से याचिका में उल्लेख किया कि उनका 5 साल का बच्चा है। उन्होंने बच्चे का दाखिला सेंट जोसेफ स्कूल में कराया था। इसके लिए उन्होंने 30 हजार रुपये भी अदा किए थे, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण उनका बच्चा एक दिन भी स्कूल नहीं जा पाया। क्योंकि सरकार के निर्देशानुसार सारे स्कूल बंद कर दिए गए थे। उन्होंने याचिका में कहा कि स्कूल की तरफ से हर महीने की ऑनलाइन क्लास के लिए फीस मांगी जा रही है। उनका बच्चा छोटा है और उसे ऑनलाइन पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे का दाखिला केजी क्लास में करवाया था। ऐसे में बच्चे की आंखों और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे को फोन भी ठीक से चलाना नहीं आता। उन्होंने कहा कि दाखिला कराते समय भी ऑनलाइन पढ़ाई कराने को लेकर किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया था। उसके बाद भी स्कूल की तरफ से लेट फीस लेने की बात कही जा रही है जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा की पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्य भी इसके लिए शिक्षा विभाग को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed