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अंबाला में वॉयलेशन हटाने गई NHAI की टीम से हाथापाई, जब्त कर ली जेसीबी
ब्यूरो/अमर उजाला, अंबाला(हरियाणा)
Updated Fri, 04 May 2018 10:40 AM IST
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हाथापाई
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अंबाला रेलवे स्टेशन के सामने नेशनल हाईवे पर स्थित शराब के ठेके पर वायलेशन हटाने गई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) की टीम से हाथापाई की गई। यही नहीं, एसएचओ ने उनकी जेसीबी भी जब्त कर ली। इस मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए डीसी, एसपी व एक्साइज ऑफिसर तथा अन्य अधिकारियों को तलब कर लिया है। एनएचएआई ने वीरवार को हाईकोर्ट को बताया कि उनके आदेश पर एनएच पर स्थित ठेकों पर कार्रवाई अभियान चला रहे हैं।
विभाग के अधिकारी अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के सामने फ्लाईओवर के नीचे मौजूद एक ठेके पर कार्रवाई के लिए एक्साईज विभाग की टीम केसाथ गए थे। जब उन्होंने कार्रवाई आरंभ की तो ठेका मालिक ने उनके साथ बदसलूकी की। स्थानीय एसएचओ ने भी ठेका मालिक का साथ दिया और जेसीबी को जब्त कर लिया। एनएचएआई द्वारा बताए गए हालात पर हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है।
टीम हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने तथा वॉयलेशन हटाने गई थी, उसे पुलिस और प्रशासन का साथ व सहयोग मिलना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि अब अधिकारियों को खुद आकर हाईकोर्ट में इस बारे मे जवाब देना होगा। इसी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने डीसी, एसपी, एक्साईज ऑफिसर सहित अन्य को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान हाजिर रहने के आदेश दिए हैं।
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यह था मामला
हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद दोनों राज्यों से होकर गुजरने वाले एनएच पर कई शराब के ठेके खोल दिए गए हैं लेकिन वे नियमों का पाल नहीं कर रहे हैं। अराइव सेफ संस्था के प्रेसिडेंट हरमन सिद्धू ने हाईकोर्ट में इस संबंध में अर्जी दायर की थी। याचिकाकर्ता ने अर्जी में बताया कि 27 मार्च को उनकी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि, जहां आबादी नहीं है या बेहद कम है, वहां नेशनल और स्टेट हाईवे पर एनएचएआई की मंजूरी के बाद शराब का ठेका खोला जा सकता है। इसके बाद एनएचएआई को निर्देश दिए गए थे कि ट्रैफिक और सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही ऐसी मंजूरी दें।
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विभाग के अधिकारी अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के सामने फ्लाईओवर के नीचे मौजूद एक ठेके पर कार्रवाई के लिए एक्साईज विभाग की टीम केसाथ गए थे। जब उन्होंने कार्रवाई आरंभ की तो ठेका मालिक ने उनके साथ बदसलूकी की। स्थानीय एसएचओ ने भी ठेका मालिक का साथ दिया और जेसीबी को जब्त कर लिया। एनएचएआई द्वारा बताए गए हालात पर हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है।
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टीम हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने तथा वॉयलेशन हटाने गई थी, उसे पुलिस और प्रशासन का साथ व सहयोग मिलना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि अब अधिकारियों को खुद आकर हाईकोर्ट में इस बारे मे जवाब देना होगा। इसी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने डीसी, एसपी, एक्साईज ऑफिसर सहित अन्य को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान हाजिर रहने के आदेश दिए हैं।
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यह था मामला
हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद दोनों राज्यों से होकर गुजरने वाले एनएच पर कई शराब के ठेके खोल दिए गए हैं लेकिन वे नियमों का पाल नहीं कर रहे हैं। अराइव सेफ संस्था के प्रेसिडेंट हरमन सिद्धू ने हाईकोर्ट में इस संबंध में अर्जी दायर की थी। याचिकाकर्ता ने अर्जी में बताया कि 27 मार्च को उनकी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि, जहां आबादी नहीं है या बेहद कम है, वहां नेशनल और स्टेट हाईवे पर एनएचएआई की मंजूरी के बाद शराब का ठेका खोला जा सकता है। इसके बाद एनएचएआई को निर्देश दिए गए थे कि ट्रैफिक और सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही ऐसी मंजूरी दें।