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Chandigarh News: दिलजीत दोसांझ के शो में नशे और शराब को प्रोत्साहन, मामला पहुंचा हाईकोर्ट

Tue, 14 Jan 2025 08:54 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 14 Jan 2025 08:54 PM IST
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Diljit Dosanjh's show promotes drugs and alcohol, the matter reaches the High Court
-पंजाब के गृह सचिव, डीजीपी, लुधियाना के डीसी व पीएयू के वीस को नोटिस
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-31 दिसंबर को आयोजित किया गया था दिलजीत दोसांझ का कार्यक्रम
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में 31 दिसंबर की रात को आयोजित दिलजीत दोसांझ के शो के दौरान शराब और नशे को प्रोत्साहित करने वाले गाने गाए जाने के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर पंजाब के गृह सचिव, डीजीपी, लुधियाना के डीसी, पीएयू के वीसी सहित पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। चंडीगढ़ के पंडित राव धरेनवर ने अवमानना याचिका दाखिल करते हुए बताया कि हाईकोर्ट 2019 में शराब, नशे, हथियारों और अश्लीलता को प्रमोट करने वाले गानों पर पाबंदी लगा चुका है। बावजूद इसके लुधियाना में दिलजीत दोसांझ के शो के दौरान, शराब और नशे को प्रमोट करने वाले गाने गए। यह सीधे तौर पर हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना है। इतना ही नहीं इस रात 12 बजे तक शो चला और शो के दौरान साउंड पॉल्यूशन भी बड़े स्तर पर हुआ। याचिका में इसी पर कार्रवाई की याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मांग की है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि भविष्य में इस तरह के गानों पर पाबंदी को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया जाए। याची ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद इस प्रकार नशे और हथियारों के महिमामंडन को रोका नहीं जा रहा है। ऐसे में इस मामले में सख्त आदेश जारी किए जाएं ताकि यह बाकी लोगों के लिए एक सबक की तरह हो। हाइकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को 7 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
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