{"_id":"5dbafabc8ebc3e93b147e14a","slug":"digital-driving-license-now-the-original-document-status-in-punjab","type":"story","status":"publish","title_hn":"ड्राइविंग लाइसेंस और दस्तावेज घर पर भूले तो अपनाएं ये रास्ता, नहीं होगा चालान, पंजाब में भी मान्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ड्राइविंग लाइसेंस और दस्तावेज घर पर भूले तो अपनाएं ये रास्ता, नहीं होगा चालान, पंजाब में भी मान्य
Fri, 01 Nov 2019 01:07 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 01 Nov 2019 01:07 AM IST
विज्ञापन
फाइल फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन के अन्य दस्तावेज घर भूल आए हैं तो सड़क पर चेकिंग के दौरान डिजी लॉकर के जरिए ट्रैफिक पुलिस के दिखाए गए ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज भी मान्य होंगे और आप चालान से बच जाएंगे। यह राहत पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा जारी किए निर्देश के तहत दी गई है।
विज्ञापन
विभाग द्वारा डीजीपी पंजाब पुलिस, एडीजीपी (ट्रैफिक) पंजाब पुलिस, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और पंजाब से सभी सचिव आरटीए को भेजे गए पत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 23 सितंबर, 2019 को और इलेक्ट्रानिक्स व सूचना तकनीक मंत्रालय द्वारा 18 जुलाई, 2018 को जारी पत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि एनफोर्समेंट अफसरों को आवश्यक हिदायतें दी जाएं कि नागरिकों के डिजी लॉकर में मौजूद डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को मूल दस्तावेज के बराबर माना जाए क्योंकि इस संबंधी आवश्यक संशोधन सूचना तकनीक नियम 2016 के तहत किया जा चुका है।
विज्ञापन
साथ ही, इस संबंध में एक अधिसूचना 8 फरवरी, 2017 को लागू भी की जा चुकी है। अधिसूचना के नियम 9ए में, डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को मूल दस्तावेज के बराबर मान्यता दी गई है। पत्र में आगे कहा गया है कि पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग ने उक्त अधिसूचना को राज्य में लागू कर दिया है।
विज्ञापन