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Chandigarh News: हॉलीडे पैकेज की बुकिंग के बावजूद होटल में नहीं मिला कमरा, 20 हजार रुपये हर्जाना
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चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हॉलीडे पैकेज की बुकिंग के बावजूद होटल में कमरा बुक न मिलने पर यात्रा डॉट कॉम कंपनी पर 20 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि उपभोक्ता को हुई मानसिक प्रताड़ना के चलते यह राशि बतौर मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। आरोपों के तहत सेेक्टर-28सी निवासी रविश सैनी ने कंपनी को 73477 रुपये का भुगतान कर श्रीनगर के लिए हॉलीडे पैकेज लिया था। पैकेज में फ्लाइट के किराए से लेकर रहने, आने-जाने में हाेने वाला यात्रा खर्च भी शामिल था, लेकिन जब वह श्रीनगर के होटल में पहुंचा तो पता चला कि उनके नाम पर कोई बुकिंग नहीं थी।
वहीं, दूसरे पक्ष ने आयोग मेें दाखिल जवाब में आरोपों को नकारते हुए कहा कि इस आयोग के पास उपयोगकर्ता अनुबंध खंड 21 के अनुसार वर्तमान शिकायत की सुनवाई के लिए कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं है। आयोग ने कहा कि चूंकि शिकायतकर्ता चंडीगढ़ में रहता है, इसलिए उसे चंडीगढ़ में उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। यह कहते हुए आपत्ति को खारिज कर दिया।
क्या था मामला...जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में दायर शिकायत में रविश सैनी ने कहा कि यात्रा के दौरान वृद्ध माता-पिता और एक छोटा बच्चा साथ होने के चलते उन्हें तुरंत होटल को दोबारा भुगतान कर कमरा बुक कराना पड़ा। उन्होंने दूसरे पक्ष यात्रा डॉट कॉम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पैकेेज के तहत अग्रिम भुगतान के बावजूद उन्हें होटल में कमरा बुक करने के लिए 3,500 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। इसके बाद उनके साथ पहलगाम के हिमालयन हिल रिजॉर्ट में भी ऐसा ही हुआ। कंपनी की ओर से होटल का भुगतान न किए जाने पर उन्हें परेशान होना पड़ा। शिकायतकर्ता ने कंपनी को पूरी जानकारी देकर पैसे वापस करने की मांग की गई। कई बार ई-मेल करने के बाद कंपनी ने एक महीने बाद राशि का भुगतान किया।
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वहीं, दूसरे पक्ष ने आयोग मेें दाखिल जवाब में आरोपों को नकारते हुए कहा कि इस आयोग के पास उपयोगकर्ता अनुबंध खंड 21 के अनुसार वर्तमान शिकायत की सुनवाई के लिए कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं है। आयोग ने कहा कि चूंकि शिकायतकर्ता चंडीगढ़ में रहता है, इसलिए उसे चंडीगढ़ में उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। यह कहते हुए आपत्ति को खारिज कर दिया।
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क्या था मामला...जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में दायर शिकायत में रविश सैनी ने कहा कि यात्रा के दौरान वृद्ध माता-पिता और एक छोटा बच्चा साथ होने के चलते उन्हें तुरंत होटल को दोबारा भुगतान कर कमरा बुक कराना पड़ा। उन्होंने दूसरे पक्ष यात्रा डॉट कॉम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पैकेेज के तहत अग्रिम भुगतान के बावजूद उन्हें होटल में कमरा बुक करने के लिए 3,500 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। इसके बाद उनके साथ पहलगाम के हिमालयन हिल रिजॉर्ट में भी ऐसा ही हुआ। कंपनी की ओर से होटल का भुगतान न किए जाने पर उन्हें परेशान होना पड़ा। शिकायतकर्ता ने कंपनी को पूरी जानकारी देकर पैसे वापस करने की मांग की गई। कई बार ई-मेल करने के बाद कंपनी ने एक महीने बाद राशि का भुगतान किया।
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