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CHB का अंतिम नोटिस: एक हफ्ते में जमा करा दें बकाया, नहीं तो मकान हाथ से निकल जाएगा
Thu, 25 Aug 2022 02:12 AM IST
पंचकुला ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Thu, 25 Aug 2022 02:12 AM IST
सार
सीएचबी ने साफ किया है कि अलॉटमेंट रद्द व जुर्माने से बचने के लिए सभी अलॉटी 31 अगस्त तक अपना किराया जमा करवा दें। बोर्ड के अनुसार 665 के अलावा भी ऐसे अलॉटी हैं, जिनकी काफी बकाया राशि बाकी है।
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चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड
विस्तार
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने 665 मकान मालिकों को आखिरी नोटिस जारी किया है। इसमें कहा है कि अगर एक हफ्ते के अंदर बकाया किराया जमा नहीं कराएंगे तो उनके मकानों की अलॉटमेंट को रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद बोर्ड इन मकानों को खाली कराएगा। ये सभी स्मॉल फ्लैट्स हैं और इन पर हाउसिंग बोर्ड का 8.40 करोड़ रुपये बकाया है।
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ये सभी स्मॉल फ्लैट्स सेक्टर-38 वेस्ट, 56, 49, धनास, इंडस्ट्रियल एरिया और राम दरबार में मौजूद हैं। सभी मकानों पर बकाया एक-एक लाख रुपये से अधिक हो गया है। चेतावनी दी गई है कि सप्ताह के अंदर अलॉटियों ने बकाया राशि जमा नहीं करवाई तो बोर्ड इनकी अलॉटमेंट रद्द कर देगा।
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बोर्ड ने डिफाल्टरों की सूची को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है, जहां पर अलॉटी अपना नाम देख सकते हैं। अब जल्द ही डिफाल्टरों को अलॉटमेंट रद्द करने के नोटिस भेजने शुरू कर दिए जाएंगे। इससे पहले मार्च माह में 11,641 अलॉटियों को अलॉटमेंट रद्द करने के शोकॉज नोटिस भेजे गए थे।
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सभी अलॉटी 31 अगस्त तक जमा करवा दें किराया
सीएचबी ने साफ किया है कि अलॉटमेंट रद्द व जुर्माने से बचने के लिए सभी अलॉटी 31 अगस्त तक अपना किराया जमा करवा दें। बोर्ड के अनुसार 665 के अलावा भी ऐसे अलॉटी हैं, जिनकी काफी बकाया राशि बाकी है। एक अधिकारी ने बताया कि अगर एक बार अलॉटमेंट रद्द हो जाती है तो अलॉटी द्वारा पूरा किराया जमा करवाने के बाद ही अलॉटमेंट बहाल करने के संबंध में फैसला लिया जाता है।
एक लाख से ऊपर रेंट डिफाल्टरों की लिस्ट
| सेक्टर | कुल राशि | फ्लैट्स |
| 49 | 1.92 करोड़ | 162 |
| 56 | 3.21 करोड़ | 227 |
| 38 वेस्ट | 2.72 करोड़ | 229 |
| धनास | 45.31 लाख | 41 |
| इंडस्ट्रियल एरिया | 3.74 लाख | 03 |
| राम दरबार | 3.72 लाख | 03 |