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Chandigarh News : निकिता तोमर के हत्यारों को फांसी की मांग, बरी आरोपी को भी सजा देने की गुहार
Thu, 14 Jul 2022 05:58 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 14 Jul 2022 05:58 AM IST
सार
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। निचली अदालत ने तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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निकिता तोमर हत्याकांड
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
निकिता तोमर के हत्यारों तौसिफ और रेहान के लिए हरियाणा सरकार ने फांसी मांगी है। साथ ही इस मामले में बरी अजरूद्दीन को दोषी करार देकर सजा की मांग की है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। निचली अदालत ने तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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फैसले के खिलाफ तोमर के परिवार ने अपील की थी कि सरेआम उनकी बेटी को कत्ल करने वालों के लिए उम्रकैद की सजा काफी नहीं है। दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए। तीसरे आरोपी अजरूद्दीन को बरी करने के फैसले का विरोध करते हुए उसे उसे दोषी करार देकर सजा सुनाने की मांग की थी। दोषी तौसीफ ने भी उम्रकैद की सजा को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सजा के खिलाफ तौसीफ की अपील सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए जुर्माने पर रोक लगाई थी।
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यह है मामला
हरियाणा के बल्लभगढ़ में परिवार के साथ रह रही हापुड़ निवासी निकिता तोमर की 26 अक्तूबर 2020 को गोली मारकर हत्या की थी। घटना वाले दिन निकिता जब परीक्षा देकर कॉलेज के बाहर निकली तो तौसीफ ने अपने दोस्त रेहान के साथ मिलकर पहले जबरदस्ती उसे अपनी कार में बिठाने की कोशिश की। निकिता नहीं मानी तो तौफीक ने उसे गोली मार दी थी।
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अस्पताल में निकिता की मौत हो गई थी। उसी दिन पुलिस ने तौसीफ सहित अन्य युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी। फरीदाबाद की फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने तौसीफ और रेहान को मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा के साथ 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।