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कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा: हरियाणा सरकार ने चार फीसदी DA बढ़ाया, तीन महीने का एरियर PF में होगा जमा

Tue, 18 Oct 2022 04:14 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 18 Oct 2022 04:14 PM IST
सार

सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया है। बढ़ा हुआ भत्ता एक जुलाई 2022 से लागू होगा। 
 

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7th pay commission: Dearness allowance of government employees increased in Haryana
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। - फोटो : @mlkhattar

विस्तार

हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा डीए में बढ़ोतरी कर दिया है। कर्मचारियों को एक जुलाई 2022 से बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। डीए की दर 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दी जाएगी। बढ़ा हुआ डीए अक्तूबर महीने के वेतन के साथ जुड़कर आएगा, जबकि जुलाई से सितंबर तक के डीए का एरियर नवंबर महीने में मिलेगा।

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वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने मंगलवार को राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी। सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिलेगा। डीए की बढ़ी दर बेसिक पे पर लागू होगी। प्रदेश सरकार के 2.80 लाख कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा। 
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एरियर की राशि कर्मचारियों को नकद नहीं मिलेगी। तीन महीने के एरियर पीएफ में जमा होगा। प्रदेश सरकार हर छह-छह महीने में डीए की दर में वृद्धि करती है। पहली जनवरी और पहली जुलाई को डीए में बढ़ोतरी देय होती है। बावजूद इसके सरकार तीन-चार महीने की देरी से इसमें इजाफा करती है। हरियाणा में पांच-सात हजार कर्मचारी ऐसे भी हैं, जिन्हें छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन मिल रहा है। 
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न्यूनतम मजदूरी में भी वृद्धि
इससे पहले सोमवार को हरियाणा सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में इजाफा किया था। न्यूनतम मजदूरी में दरों में वृद्धि का लाभ श्रमिकों की 16 श्रेणियो को मिलेगा। अकुशल श्रमिकों को प्रति दिन 393.97 रुपये मिलेंगे, इनकी न्यूनतम मजदूरी 10098.88 रुपये तय की गई है। इसमें एक जनवरी 2022 से 144.40 रुपये डीए भी जुड़ेगा, जिससे यह बढ़कर 10243 रुपये हो जाएगी।

प्रदेश सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर हर साल पहली जनवरी और पहली जुलाई को श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 1.90 फीसदी वृद्धि करती है। श्रमायुक्त ने सहायक श्रमायुक्त एनसीआर, सभी उप श्रमायुक्तों, सहायक श्रमायुक्तों, श्रम निरीक्षकों और कल्याण अधिकारी, महिला फरीदाबाद और पानीपत को ताजा वृद्धि तुरंत प्रभाव से लागू करने का निर्देश जारी किया गया है। 


 

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