फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Crisis of livelihood... Corporation canceled the licenses of 4003 street vendors

Chandigarh News: रोजी रोटी का संकट...निगम ने 4003 स्ट्रीट वेंडरों के लाइसेंस रद्द

Tue, 25 Feb 2025 02:13 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 25 Feb 2025 02:13 AM IST
विज्ञापन
Crisis of livelihood... Corporation canceled the licenses of 4003 street vendors
विज्ञापन


चंडीगढ़। शहर के 4003 स्ट्रीट वेंडरों पर रोजी-रोटी का संकट आ गया है। नगर निगम ने इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। सोमवार को टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया। बताया जा रहा है कि लगातार नोटिस देने के बाद भी वेंडिंग शुल्क का बकाया जमा नहीं करने पर फैसला लिया गया है। हालांकि, नगर निगम के इस फैसले के बाद स्ट्रीट वेंडर का विरोध तेज होना तय है। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि वेंडर्स को कई बार नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने बकाया शुल्क जमा नहीं किया। ऐसे में बैठक के दौरान उनके लाइसेंस को रद्द करने का फैसला लिया गया।


नियमों का पालन सभी को करना होगा

निगम आयुक्त का कहना है कि निगम प्रशासन सभी की मदद करने के लिए तैयार है, हालांकि नियमों का पालन करना होगा। नियमों की अनदेखी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम के इस फैसले को काफी सख्ती से देखा जा रहा है। बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि शहर की स्वच्छता और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस तरह के कदम उठाना आवश्यक है।
विज्ञापन



वेंडिंग जोन को विकसित करने पर होगा काम
टाउन वेंडिंग कमेटी ने बैठक में फैसला लिया है कि आने वाले दिनों में शहर के सभी वेंडिंग जोन को विकसित किया जाएगा। वहां मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए नगर निगम काम करेगा। इसके अलावा शहर में चले रहे अवैध वेंडिंग जोन के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed