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हेरोइन की तस्करी करते महिला हुई थी गिरफ्तार, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Fri, 28 Oct 2016 12:31 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 28 Oct 2016 12:31 AM IST
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women arrest for summegling of heroine in chandigarh
कोर्ट - फोटो : Demo Pic
हेरोइन के साथ पकड़ी महिला को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है। मूलरूप से पंजाब के तरनतारन की रहने वाली रंजीत कौर के खिलाफ सेक्टर-31 थाना पुलिस ने 21 एनडीपीएस एक्ट में मार्च 2014 को केस दर्ज किया था।
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दर्ज मामले के अनुसार 27 मार्च 2014 को एसआई अशोक कुमार पुलिस पार्टी के साथ एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे। सेक्टर-47 बाजार के पास गुरुद्वारा वाले टी प्वाइंट पर उसे एक महिला आती दिखाई दी। पुलिस पार्टी को देख महिला वहीं रुक गई और अपने हाथ में मौजूद पैकेट फेंक दिया। पुलिस ने उसे रोका और पैकेट की तलाशी ली तो उसमें से 70 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 21 एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया था। 
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युवक को एक साल कैद 
चंडीगढ़। 10 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए युवक को जिला अदालत ने एक साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा पाने वाला सेक्टर-25 भास्कर कॉलोनी निवासी 24 वर्षीय सन्नी है। उसके खिलाफ सेक्टर-39 थाना पुलिस ने 21 एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में संबंधित केस दर्ज किया था। उसे थाना पुलिस ने 7 फरवरी 2015 को एरिया में नाके के दौरान पकड़ा था। 
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