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शराब पीकर वाहन चलाने वाले यहां ध्यान दें

Thu, 29 May 2014 08:03 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 29 May 2014 08:03 PM IST
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three drunked drivers three thousand penalty

शराब पीकर दूसरी बार गाड़ी चलाते पकड़े गए वाहन चालकों पर सीजेएम की अदालत ने तीन- तीन हजार रुपये जुर्माना किया। अदालत ने वाहन चालक जसपाल, कुलविंदर और सतिवंदर को चेतावनी दी कि अगली बार पकड़े गए तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। जिसके बाद तीनों वाहन चालकों ने शराब पीकर गाड़ी न चलाने को कहा ।

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मोहाली फेस तीन निवासी जसपाल सिंह को ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए 21/34 की लाइट  प्वाइंट पर पकड़ा था। गाड़ी चलाने के समय जसपाल सिंह ने 83 एमजी शराब पी रखी थी।
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ट्रैफिक पुलिस ने उसकी गाड़ी को जब्त किया था। सेक्टर 20 निवासी कुलविंदर को ट्रैफिक पुलिस ने सेक्टर 19/27 के नाम पर दूसरी बार शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़ा था।
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कुलविंदर ने 55 एमजी शराब पी रखी थी। वहीं सेक्टर 44 के सतविंदर को ट्रैफिक पुलिस ने सेक्टर 31/32 की लाइट प्वाइंट के पास नाका लगाकर पकड़ा था। गाड़ी चलाते समय 56 एमजी शराबी पी रखी थी।

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