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शिमला के युवक को चंडीगढ़ में 3 साल की कैद, ये था मामला

Thu, 15 Sep 2016 02:01 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 15 Sep 2016 02:01 AM IST
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Shimla resident arrested and 3 years imprisonment
अरेस्‍ट
नशीली दवाओं के 161 पत्तों के साथ गिरफ्तार शिमला निवासी सुशील शर्मा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 3 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सुशील के खिलाफ सेक्टर-17 थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत केस दर्ज किया था। 
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ये है मामला
पुलिस केस के अनुसार नवंबर 2, 2011 को सेक्टर-17 आईएसबीटी स्थित पुलिस पोस्ट इंचार्ज एसआई सरिता रॉय पुलिस पार्टी के साथ पेट्रोलिंग पर थीं। दोपहर 2 बजे जैसे ही वह आईएसबीटी के एंट्री गेट पर पहुंचीं तो बैग टांगे आ रहा सुशील पुलिस को देखकर वापस मुड़ गया और तेज-तेज भागने लगा।
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शक होने पर एसआई ने उसे रुकवाया और उसकी तलाशी ली। सुशील के बैग से 161 पत्ते नशीली दवा स्पासमो प्रोक्सीवोन की बरामद हुई। उसके पास इसका कोई लाइसेंस या दस्तावेज नहीं था। इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी शिमला के पास तहसील कोठेर के गांव पोजैली का निवासी है। 
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