फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   sexual harassment in school bus ,steping school girl in chandigarh

स्टेपिंग स्टोंस स्कूल के बस कंडक्टर को 5 साल कैद, ये था मामला

Thu, 29 Sep 2016 12:26 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 29 Sep 2016 12:26 AM IST
विज्ञापन
 sexual harassment in school bus ,steping school girl in chandigarh
स्टेपिंग स्टोंस स्कूल के बस कंडक्टर को 5 साल कैद
चंडीगढ़ सेक्टर-38 स्थित स्टेपिंग स्टोंस स्कूल की बस में केजी की पांच वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ मामले में जिला अदालत ने बस कंडक्टर जगजीत सिंह को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि समाज में बच्चों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं।
विज्ञापन


ऐसे में ऐसा अपराध करने वालों के प्रति दया नहीं बरती जा सकती। इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। ताकि ऐसा अपराध करने की कोई सोच भी न कर सके। सेक्टर-38 में गत वर्ष मई में कंडक्टर द्वारा पांच साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। बच्ची के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उनकी पांच वर्षीय बेटी सेक्टर-38 स्थित स्टेपिंग स्टोंस स्कूल में केजी में पढ़ती है। स्कूल की जिस बस से वह आती-जाती है, उसका कंडक्टर मुल्लांपुर निवासी जगजीत सिंह है। 
विज्ञापन


7 मई 2015 की घटना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी स्कूल से छुट्टी के बाद जब घर पहुंची तो घबराई हुई थी। बच्ची ने अंदरुनी अंगों में दर्द की शिकायत की। बेटी ने बताया कि जगजीत उससे छेड़छाड़ करता है। पीड़िता के पिता ने घटना की जानकारी स्कूल प्रिंसिपल को दी, लेकिन वह कार्रवाई करने के बजाय कई दिन तक उन्हें टालते रहे। जब स्कूल प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो परिजनों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर स्कूल गेट पर प्रदर्शन किया। इसके बाद मामला मीडिया के जरिए सामने आया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इस पर चंडीगढ़ स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेेक्शन ऑफ  चाइल्ड राइट्स की चेयरपर्सन देवी सिरोही ने मामले में स्वयं संज्ञान लेते हुए इसकी जांच की। इसके बाद उन्होंने आईजी यूटी पुलिस को इसकी रिपोर्ट भेजी। मामला गरमाने के बाद आईजी के निर्देश पर सेक्टर-39 थाना पुलिस ने जगजीत के खिलाफ  पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था और 13 मई को उसे गिरफ्तार किया गया था। 

जानिए कब-कब क्या हुआ?

 sexual harassment in school bus ,steping school girl in chandigarh
स्टेपिंग स्टोंस स्कूल के बस कंडक्टर को 5 साल कैद
- 12 मई 2015 - बस कंडक्टर जगजीत व अन्य के खिलाफ केस दर्ज 
- 13 मई 2015 - बस कंडक्टर जगजीत गिरफ्तार 
- 14 जुलाई 2015 - पुलिस ने तय समय के एक दिन बाद दायर किया चालान 
- 15 जुलाई 2015 - देरी से चालान दायर करने पर अदालत को जगजीत को देनी पड़ी जमानत 
- 23 जुलाई 2015 - जगजीत के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप तय 
- 14 सितंबर 2015 - पीड़ित बच्ची के अदालत में हुए बयान 
- 06 अक्तूबर 2015 - बच्ची के पिता के हुए अदालत में बयान 
- 23 नवंबर 2015 - पीड़ित बच्ची की मां के हुए बयान दर्ज  
- 26 सितंबर 2016 - कंडक्टर जगजीत को अदालत ने दोषी करार दिया 
- 28 सितंबर 2016 - जगजीत को अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed