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कोर्ट में बोली छात्रा, नहीं हुआ मुझसे गलत काम

Tue, 18 Mar 2014 08:39 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 18 Mar 2014 08:39 PM IST
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schoolgirl victim retracted his statements

छेड़छाड़ और पासको एक्ट मामले में मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की अदालत में स्कूल छात्रा पीडि़ता अपने बयानों से मुकर गई।

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जिसके चलते अदालत ने सबूतों के अभाव केचलते  छेड़छाड़ केआरोप में सेक्टर 56 निवासी सुनील उर्फ सन्नी को बरी कर दिया।

सेक्टर 56 निवासी नौवी क्लास की छात्रा ने 2 दिसम्बर 2013 को शिकायत दी थी कि वह पेपर देने केलिए सरकारी स्कूल में जा रही थी। घर से थोड़ी दूर मोटरसाइकिल सवार उससे छेड़छाड़ करने लगा।
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छात्रा युवक को नजर अंदाज करके स्कूल केगेट पर पहुंची तो मनचले युवक सुनील ने उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगी। छात्रा ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। सेक्टर 39 थाना  पुलिस ने मौकेपर पहुंचकर सुनील केखिलाफ छेड़छाड़ और पासको एक्ट के तहत मामला दर्जकर उसे गिरफ्तार किया था।

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