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नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ पिलाकर रेप

Fri, 06 Dec 2013 06:51 PM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 06 Dec 2013 06:51 PM IST
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Rape with minor girl

नाबालिग छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर दुराचार करने मामले में शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शालिनी सिंह नागपाल की अदालत ने फैसला सुनाया।

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इसमें अदालत ने खुड्डा अलीशेर के इस्तकार अहमद को सात साल की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर नौ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

खुड्डा अलीशेर निवासी नाबालिग छात्रा 25 फरवरी 2013 को शाम को ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। रास्ते में इस्तकार अहमद ने छात्रा को बहला-फुसलाकर घर ले गया और नशीला पदार्थ पिला दिया।
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नशा होने पर युवक ने छात्रा से दुराचार किया था। सेक्टर-11 थाना पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद बारहवीं क्लास के छात्र इस्तकार अहमद के खिलाफ दुराचार का मामला दर्जकर उसे गिरफ्तार किया था।

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