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Hindi News ›   Chandigarh ›   rape with minor by instigation of sister in law

भाभी की शह पर नाबालिग से करता रहा रेप

Thu, 04 Dec 2014 06:20 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पठानकोट(पंजाब)
ब्यूरो/अमर उजाला, पठानकोट(पंजाब) Updated Thu, 04 Dec 2014 06:20 PM IST
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rape with minor by instigation of sister in law

भाभी की शह पर नाबालिग को घर से भगाकर जबरन साथ रखने और रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता नाबालिग को पुलिस ने बरामद कर लिया है।

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पुलिस ने आरोपी युवक अमरजीत पुत्र चंचल राम निवासी बमियाल के विरुद्ध दर्ज मुक्द्मे की धाराओं में वृद्धि करते हुए दुष्कर्म करने की धारा भी जोड़ दी है। मामला, पंजाब के पठानकोट जिले का है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी युवक नाबालिगा को 6 जुलाई 2012 को भगाकर ले गया था तथा लम्बे समय तक विभिन्न स्थानों पर जबरन अपने पास रखा था।
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इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 23 अगस्त 2013 को 2 महिलाओं सहित 6 लोगों मुख्य आरोपी अमरजीत, उसकी भाभी सुमन देवी निवासी खुशी नगर (तारागढ़), सुखविन्द्र सिंह निवासी बटाला, उसकी पत्नी हरजीत कौर, दीपक ठाकुर (जो हाल घड़ी विदेश में रह रहा है), जसविन्द्र सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था।

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मुख्य आरोपी दुष्कर्म करता रहा

rape with minor by instigation of sister in law

पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उसके साथ मुख्य आरोपी दुष्कर्म करता रहा तथा शेष आरोपी मुख्य आरोपी को सहयोग देते रहे।

इसके बाद पुलिस ने 7 अक्तूबर 2014 को नाबालिगा को पुलिस ने बरामद करने में सफलता प्राप्त की थी तथा नाबालिगा का मेडिकल करवाने के बाद पुलिस ने उपरोक्त मामले में 376 धारा जोड़ दी। 

थाना प्रभारी ने बताया कि उपरोक्त मामले में हरजीत कौर को पहले काबू कर लिया गया था तथा शेष पांचों में मुख्य अमरजीत को सिहोड़ा तथा उसकी भाभी सुमन को तारागढ़ से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि शेष 3 को भी शीघ्र ही काबू कर लिया जाएगा।

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