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नाबालिग से रेप मामले में युवक दोषी करार, सजा 29 को

Wed, 27 Apr 2016 09:55 AM IST
ब्यूरो, चंडीगढ़
ब्यूरो, चंडीगढ़ Updated Wed, 27 Apr 2016 09:55 AM IST
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रेप मामले में धनास निवासी अमनदीप (20) को दोषी करार
वुमन एंड चाइल्ड कोर्ट की लेडी जज अंशु शुक्ला ने नाबालिग से रेप मामले में धनास निवासी अमनदीप (20) को दोषी करार दिया है। उसके खिलाफ सेक्टर-11 थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, रेप और ट्रैसपासिंग की धारा के तहत 13 अक्टूबर, 2014 को केस दर्ज किया था। दोषी को 29 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।
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पीड़ित नाबालिग की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस जांच के दौरान जीएमएसएच-16 की गायनी डिपार्टमेंट की लेडी डॉक्टर ने बच्ची के मेडिकल रिपोर्ट संबंधी बयान कोर्ट में दर्ज करवाए थे। पुलिस ने केस में कुल 17 गवाह अपनी चार्जशीट में पेश किए थे।
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13 वर्षीय पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि 12 अक्टूबर, 2014 को अपनी मां के साथ वह दुकान पर थी। इसी दौरान वहां अमनदीप आया और उसे घूरने लगा। पीड़िता के अनुसार उसके घर में जब सभी सो जाते थे तो रात को 11 बजे पिता के काम से लौटकर आने के कारण आगे का दरवाजा बंद करके बाथरूम के पीछे वाला दरवाजा खोल दिया जाता था। उसी रात को अमनदीप बाथरूम के दरवाजे से घर में घुस आया।
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घर में वह, उसकी बहन, भाई और पास वाले कमरे में मां सोई थी। इसके बावजूद अमनदीप ने मुंह दबाकर वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान मां जाग गई और आरोपी को पकड़ने की कोशिश की। वह धक्का मारकर भागने लगा। शोर सुनकर घर से बाहर आए पड़ोसियों ने उसे काबू कर लिया।

 
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