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5वीं की छात्रा से रेप अब 10 साल भुगतेगा सजा

Thu, 15 Jan 2015 08:45 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार(हरियाणा)
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार(हरियाणा) Updated Thu, 15 Jan 2015 08:45 PM IST
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rape accused convicted, imprisonment for 10 years

पांचवीं कक्षा की छात्रा से दुराचार करने के मामले में एक व्यक्ति को दस साल की कैद तथा दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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सिटी थाना हिसार में चले अभियोग के अनुसार पीड़ित छात्रा के परिजनों ने मिलगेट निवासी आजाद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। अभियुक्त ने छात्रा को पढ़ाने के बहाने घर बुलाया और उसके साथ दुराचार कर डाला। मामले की शिकायत मिलगेट चौकी पुलिस को 9 जनवरी 2014 में दी गई थी।

पुलिस ने इस दौरान पीड़िता के परिजनों के बयान पर दुराचार करने तथा पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने आरोपी को 13 जनवरी को दोषी करार दिया था। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आजाद अली को सजा सुना दी। कोर्ट ने अभियुक्त को जुर्माना भी लगाया है।
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जुर्माना न भरने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पीड़िता के वकील रजत कल्सन ने बताया है कि उस समय पीड़ित परिवार को सिक्योरिटी भी मुहैया करवाई गई थी। उन पर बार-बार समझौते का दबाव बनाया जा रहा था। समझौता न करने पर उन्हें धमकियां तक मिलीं थीं।

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