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Hindi News ›   Chandigarh ›   Prison Sentence to Two Friends in Kidnapping and Rape Case

फिरौती न मिलने पर अगवा युवती से किया रेप, अब दो दोस्त आखिरी सांस तक जेल में रहेंगे...4 मामले

Sat, 01 Dec 2018 10:38 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सोनीपत(हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सोनीपत(हरियाणा) Updated Sat, 01 Dec 2018 10:38 AM IST
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Prison Sentence to Two Friends in Kidnapping and Rape Case
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
लड़की को किडनैप किया और फिरौती मांगी, नहीं मिली तो उसके साथ गैंगरेप कर डाला। अब दो दोस्त आखिरी सांस तक जेल में रहेंगे। हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने सदर थाना क्षेत्र के गांव से युवती का अपहरण कर तीन लाख की फिरौती नहीं मिलने पर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो दोस्तों को मरते दम तक जेल में बंद रखने की सजा सुनाई है। दोषियों पर 68-68 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। वहीं, युवती को अपने यहां रखवाने वाले युवक ने भी दुष्कर्म किया था, जिसे सात साल की सजा सुनाई है। युवती के गहने उतारने वाले चौथे युवक को दो साल की सजा सुनाई है।
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उम्रकैद की सजा पाया एक दोस्त दुष्कर्म में पहले भी दस साल की सजा काट चुका है। बता दें कि 20 फरवरी, 2017 को सदर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि उसकी छोटी बेटी शादीशुदा है। वह 18 फरवरी, 2017 को अचानक लापता हो गई थी। बाद में उसे पता लगा कि बेटी का विशाल नगर के अनीश ने अपहरण कर लिया है। अनीश फिरौती के रूम में तीन लाख रुपये मांग कर रहा है। पुलिस ने अपहरण सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस ने सेक्टर-15 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में छापा मारकर विशाल नगर निवासी अनीश व रिंकू को गिरफ्तार कर युवती को छुड़ा लिया था।
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युवती की बरामदी के बाद खुलासा हुआ था कि अपहरणकर्ताओं को रुपये नहीं मिले तो उन्होंने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था।  पुलिस ने युवती का मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी, जिस पर पुलिस ने दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी थी। साथ ही जिस फोन से तीन लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी वह भी बरामद किया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि युवती से आरोपियों ने सामान भी छीना था। वह विशाल नगर निवासी राजेश के पास है। युवती ने बताया था कि उसके साथ बंधक बनाए जाने के दौरान बैंयापुर खुर्द के रोहित ने भी दुष्कर्म किया था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। युवती को रोहित के ठिकाने पर रखा गया था, जहां पर अनीश व रिंकू के जाने के बाद रोहित ने भी दुष्कर्म किया था।
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भांजी से दुष्कर्म करने वाले मामा को 20 साल का कठोर कारावास

हिसार में होली वाले दिन चार साल की बच्ची से रेप करने के युवक को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी युवक चार साल की बच्ची का मुंहबोला मामा लगता है। दोषी ने बच्ची की मां को बहन बनाया हुआ था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की कोर्ट ने दोषी रामपुरा मोहल्ला निवासी 22 वर्षीय मोहित उर्फ घोलू को दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट की दोनों धाराओं में 20-20 साल की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी।

दोषी के खिलाफ 16 मार्च 2018 को महिला थाने में दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ था। मोहित को वीरवार को इस केस में दोषी करार दिया गया था। महिला थाना पुलिस में बच्ची की मां ने शिकायत देकर बताया था कि वह विधवा है और उसकी चार साल की बेटी है। रामपुरा मोहल्ला निवासी मोहित उर्फ घोलू उसका मुंहबोला भाई है और अकसर उनके घर आता रहता था। बच्ची 16 मार्च को देर रात पेट में दर्द होने की बात कहकर जोर से रोने लगी। इस पर मां उसे डॉक्टर के पास लेकर गई, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि बच्ची के साथ किसी ने गलत काम करने की कोशिश की है, जिससे उसके पेट में दर्द हो रहा है।

इस पर बच्ची की मां ने उससे पूछताछ की तो बच्ची बताया कि 10 दिन पहले वह शाम को पार्क में खेल रही थी। तभी उसका मामा मोहित बाइक पर पार्क में घुमाने की बात कहकर साथ ले गया। इसके बाद उसने किसी कॉलोनी के एक मकान में ले गया, जहां उसने गलत काम करने की कोशिश की। जब वह दर्द से चीखने लगी तो वापस ले आया और रात को करीब नौ बजे उसे घर पर छोड़ गया। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी से घटना में प्रयोग हुई बाइक भी बरामद कर ली थी।

 

लूट के लिए महिला की हत्या करने वाले दो लुटेरों को उम्रकैद

सिरसा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार की अदालत ने नीरू सोनी हत्याकांड में दीपक शर्मा व संदीप उर्फ पापड़ को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 70-70 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को छह-छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। फैसला सुनाये जाने से पहले कटघरे में खड़े हत्यारे दीपक और संदीप की आंखों से आंसू निकल आए। दीपक ने न्यायाधीश से रहम की गुहार लगाते हुए कहा कि उसके अलावा उसकी बूढ़ी मां का कोई नहीं हैं। इसलिए सजा में नरमी बरती जाए।

इस पर न्यायाधीश ने कहा कि तुमने जो अपराध किया है वह रहम के काबिल नहीं। इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोनों को उम्रकैद की सजा सुना दी। मामले में शहर थाना पुलिस ने जुलाई 2016 को केस दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार, शहर के मोहता गार्डन निवासी नीरू सोनी अपने दो पुत्रों के साथ रहती थीं। 19 जुलाई 2016 की सुबह बड़ा पुत्र दस वर्षीय हिमांशु और छोटा नौ वर्षीय पुत्र लवीश स्कूल चले गए। दोपहर दो बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद दोनों घर पहुंचे तो अपनी मां को लहूलुहान हालत में बेड पर पाया। शोर मचाने पर पड़ोस के लोग आए और नीरू को उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया, यहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पता चला कि लूटपाट के लिए नीरू की गला घोंट कर हत्या की गई है। नीरू के कानों से टॉपस, गले से चेन, लॉकेट गायब था। पुलिस ने नीरू के भाई मुनीष कुमार की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी।

छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद

रोहतक में डेढ़ साल पहले 10वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को 10 साल की कैद और 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 17 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। मामले के अनुसार, एक व्यक्ति ने अप्रैल 2017 में पीजीआईएमएस थाने में शिकायत दी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी दसवीं कक्षा में पढ़ती थी। परिवार के सदस्य जरूरी काम से बाहर चले गए। वापस आए तो घर से बेटी लापता मिली। कई जगह तलाश किया, लेकिन सुराग नहीं लग सका।

पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ नाबालिग छात्रा के अपहरण का मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। पता चला कि किशोरी को गांधी कैंप निवासी राहुल बहला-फुसला कर ले गया है। पुलिस ने समय रहते आरोपी के कब्जे से किशोरी को बरामद किया। पीड़िता के अदालत में बयान दर्ज करवाए गए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि राहुल ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। केस में 6 पोक्सो एक्ट जोड़ दिया गया। मामले की जिला अदालत में सुनवाई चल रही थी। शुक्रवार को एडीजे आरपी गोयल की अदालत ने आरोपी राहुल को 6 पोक्सो एक्ट के तहत नाबालिग के शारीरिक शोषण पर 10 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

जुर्माना न भरने पर 10 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके अलावा नाबालिग को बहलाने पर 2 साल कैद और दो हजार रुपये और फुसलाकर ले जाने पर 5 साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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