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डाक विभाग ने गुम किया पार्सल, मुआवजा और मुकदमा खर्च देने का आदेश

Wed, 11 Oct 2017 09:15 AM IST
नीरज कुमार/अमर उजाला, चंडीगढ़
नीरज कुमार/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 11 Oct 2017 09:15 AM IST
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Postal department lost parcel, Compensation order
post offices - फोटो : File Photo
बुक हुआ पार्सल के निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचने पर उपभोक्ता फोरम ने डाक विभाग पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बुकिंग अमाउंट लौटाने के साथ ही साथ सामान की कीमत के अलावा मुआवजा और मुकदमा खर्च भी अदा करने का निर्देश दिया है। फोरम ने डाक विभाग को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 1472 रुपये पार्सल की बुकिंग अमाउंट लौटाए।
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गुम हुए पार्सल की सामान की कीमत 16 हजार 433 रुपये भी अदा करना होगा। सेवा में कोताही के लिए 15 हजार रुपये मुआवजा और सात हजार रुपये मुकदमा खर्च भी अदा करने का निर्देश दिया है। आदेश की प्रति मिलने के एक महीना के अंदर निर्देश का पालन करना होगा।
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यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 चंडीगढ़ ने सुनवाई के बाद दिया है। शिकायतकर्ता रूपिंदर सिंह निवासी सेक्टर-34 सी चंडीगढ़ ने सेक्टर-22 और सेक्टर-17 स्थित पोस्ट ऑफिस के मैनेजर के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
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शिकायतकर्ता रुपिंदर सिंह ने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने 17 अक्तूबर 2016 को सेक्टर-22 के पोस्ट ऑफिस चंडीगढ़ के काउंटर नंबर-1 से इंफाल के लिए अमर स्कूल यूनिफार्म थांगल बाजार इंफाल के लिए पार्सल बुक कराया।


शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि पार्सल में 16 हजार 433 रुपये की यूनिफार्म/गारमेंट पैक थे। शिकायतकर्ता ने बताया कि पार्सल निर्धारित स्थान पर नहीं पहुुंचाया गया। इस संबंध में डाक विभाग में जब सूचना दी तो 23 नवंबर 2016 को लेटर जारी किया जिसमें कहा गया कि बुक किया गया पार्सल गुम हो गया है। डाक विभाग ने उपभोक्ता में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है। 
 
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