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3 साल तक लिव इन में रही, पर कोर्ट में रेप साबित न कर पाई

Wed, 25 May 2016 12:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 25 May 2016 12:42 PM IST
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man acquitted from court in rape allegation
रेप - फोटो : DEMO Pics

तीन साल तक युवक के साथ लिव इन में रहने के बाद युवती ने कहा, शादी का झांसा देकर किया रेप।  इस मामले में युवती के आरोप अदालत में साबित नहीं हो सके। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा निवासी विश्व सिंह परमार को आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया। चंडीगढ़ निवासी युवती की शिकायत पर सेक्टर-26 थाना पुलिस ने जनवरी 2015 में विश्व सिंह पर दुष्कर्म और धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया था।

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बचाव पक्ष की तरफ से केस की पैरवी कर रहे वकील कंवरजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि अभियोजन पक्ष शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप को साबित नहीं कर सका। उनके अनुसार दोनों में प्रेम प्रसंग था और वह 2011 से 2014 तक सेक्टर-48 में ही लिव इन में भी रहे। 7 मार्च 2007 को दोनों का रोका हो गया। इसके बाद से युवती उसे लेकर ज्यादा बंदिशें लगाने लगी और उस पर बिना बात शक करने लगी। इससे उनमें झगड़े होने लगे। इसके बाद दोनों ने अलग होने का फैसला लिया, लेकिन युवती ने पुलिस में युवक के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करा दिया।
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पीड़िता ने पुलिस में दी शिकायत में कहा था कि उसकी मुलाकात विश्व सिंह से 2010 में हुई थी। दोनों अलग-अलग नामी फैशन शोरूम में काम करते थे। आरोप के अनुसार एक साल तक उनमें दोस्ती रहने के बाद 2011 में एक पार्टी के दौरान आरोपी ने उसे कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
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होश में आने पर जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने उससे शादी का झांसा दिया। इसके बाद 7 मार्च 2014 को उनकी शादी तय हो गई। इसके तहत उनका रोका हो गया। युवती के अनुसार इसके बाद भी आरोपी उससे संबंध बनाता रहा। इस दौरान पीड़िता को पता चला कि आरोपी के कई और लड़कियों से संबंध हैं। इस पर उसने पुलिस में शिकायत दी। हालांकि उस समय उनमें समझौता हो गया। आरोप के अनुसार इसके कुछ समय बाद विश्व सिंह ने युवती से शादी से इंकार कर दिया। वहीं पीड़िता इस दौरान गर्भवती भी हुई थी।

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