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Sonipat News: ट्यूशन शिक्षिका की शह पर दो युवकों ने बालिका से किया था दुष्कर्म, अब तीनों को उम्रकैद

Thu, 17 Aug 2023 05:56 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: ajay kumar Updated Thu, 17 Aug 2023 05:56 PM IST
सार

दालत ने तीनों को 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माना और भादंसं की धारा 506 में सात-सात साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। तीनों दोषियों की जुर्माना राशि में से 50-50 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।

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Life imprisonment to three people for misdeed with a girl in Sonipat
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : istock

विस्तार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने बालिका से दुष्कर्म मामले में उसकी ट्यूशन शिक्षिका व उसके दो परिचितों को दोषी करार दिया है। ट्यूशन शिक्षिका की शह पर दो युवकों ने बालिका से दुष्कर्म किया था। एक युवक ने ट्यूशन शिक्षिका के घर के अंदर व दूसरे ने ब्लैकमेल कर डरा धमकाकर अपने घर ले जाकर उससे दुष्कर्म किया था। पेट दर्द होने पर जब छात्रा की मां ने उसे पूछा तो बालिका ने पूरे मामले की जानकारी दी थी। अदालत ने तीनों दोषियों को उम्रकैद व 60-60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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बालिका की मां ने सात अप्रैल 2021 को सिटी थाना पुलिस को बताया था कि उनकी 13 साल की बेटी क्षेत्र में ही एक युवती के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। महिला का आरोप था कि ट्यूशन टीचर की शह पर उसके परिचित सचिन व शिक्षिका के पड़ोस में रहने वाले चरणजीत ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। 
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महिला ने बताया था कि उन्होंने फरवरी 2020 में युवती के पास बेटी का ट्यूशन लगवाया था। इसके बाद उनकी बेटी काफी परेशान रहने लगी थी। फिर उन्होंने दिसंबर 2020 में ट्यूशन हटवा लिया था। बाद में सात अप्रैल, 2021 को उनकी बेटी ने पेट दर्द की शिकायत की। जब उन्होंने बेटी से पूछा तो वह रोने लगी। उसने रोते हुए बताया था कि ट्यूशन शिक्षिका के पास सुमित नाम का युवक आता था। 

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बेटी ने बताया था कि सुमित ने शिक्षिका के कहने पर उसके घर में उसके साथ कई बार गलत काम किया था। बाद में वह उसे गोली खिला देते थे। आरोपी उसके घर में तब गलत काम करता था जब शिक्षिका की मां व भाई वहां नहीं होते थे। उन्होंने उसके फोटो भी खींचे। वह विरोध करती तो वह उन्हें वायरल करने की धमकी देते थे। बाद में सुमित व युवती ने अपने दोस्त चरणजीत को भी बुला लिया था। 

उन्होंने उसे डराकर उसके साथ आरोपी चरणजीत के घर भेज दिया था। वहां पर आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया था। इस पर उन्होंने सिटी थाना पुलिस को अवगत कराया था। सिटी थाना पुलिस ने दोनों युवकों व ट्यूशन शिक्षिका के खिलाफ दुष्कर्म, 6 व 17 पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। 

तत्कालीन महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रमिला की टीम ने आरोपी चरणजीत को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में आरोपी सुमित व युवती को भी गिरफ्तार किया गया था। तीनों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने तीनों को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों को 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माना और भादंसं की धारा 506 में सात-सात साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। तीनों दोषियों की जुर्माना राशि में से 50-50 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। जुर्माना न देने पर 19 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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