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नाबालिग बेटी के हत्यारे पिता को उम्रकैद

Wed, 22 Oct 2014 01:15 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बठिंडा
ब्यूरो/अमर उजाला, बठिंडा Updated Wed, 22 Oct 2014 01:15 PM IST
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Life Imprisonment to Minor Daughter Murderer Father

बेरोजगार पिता द्वारा अपनी ही नाबालिग बेटी की हथौड़ा मारकर हत्या करने के केस में अदालत ने हत्यारे पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पिछले साल अप्रैल को भाई मतिदास नगर निवासी सुखपाल कौर ने थाना कैंट पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी शादी 20 साल पहले रछपाल सिंह उर्फ बूटा सिंह से हुई थी।

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उसकी 17 साल की बेटी मनप्रीत कौर और 15 साल का बेटा गुरप्रीत सिंह है। शादी के कुछ समय बाद उसका पति कामकाज छोड़कर साधु बनकर घर में बैठ गया। जब भी वह उसे कोई काम करने को कहती तो वह झगड़ा करता था। सुखपाल कौर ने बताया कि वह मजदूरी करके बच्चों को पालकर घर चला रही थी।
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उसकी बेटी मनप्रीत कौर ने 12वीं जबकि बेटे गुरप्रीत सिंह ने नौवीं के पेपर दिए थे। तब रछपाल सिंह घर में पैसे देने के बजाए उसके पैसे छीनकर नशा करता था। उससेे तंग आकर वह अपने बच्चों को साथ लेकर अपनी बहन के घर फूस मंडी रहने लगी।
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उसकी गैर मौजूदगी में रछपाल सिंह ने घर को आग लगा दी जिससे घर का काफी सामान जल गया। रिश्तेदारों के कहने पर वह अपने पति और घर को संभालने के लिए दोबारा आकर रहने लगी। हालांकि उसके पति में कुछ बदलाव नहीं आया।

इसी बीच 17 अप्रैल, 2013 की सुबह जब उसने अपने पति को कोई काम करने की बात कही, तो वह भड़क उठा और उसने घर में रखे बिस्तर को आग लगा दी। जब उसने पति को ऐसा करने से रोका तो उसने पत्नी को मारने के लिए हथौड़ा उठा लिया।

बचाव में बेटी मनप्रीत कौर आ गई और वह हथौड़ा उसके सिर में लग गया। सुखपाल कौर ने लहूलुहान बेटी को सिविल अस्पताल पहुंचाया, लकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।


पुलिस ने सुखपाल कौर की शिकायत पर आरोपी रछपाल सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार को उक्त केस की सुनवाई करते हुए जिला एवं सेशन जज तेजविंदर सिंह की अदालत ने दोषी पिता रछपाल सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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