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नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म में युवक को 10 साल कैद

Tue, 09 Feb 2016 09:14 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 09 Feb 2016 09:14 PM IST
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kidnap and rape with minor: 10 years imprisonment

नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की कोर्ट ने 21 वर्षीय अनिदया चक्रवर्ती को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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कोर्ट ने यह राशि पीड़िता को बतौर मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। अनिदया के खिलाफ इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस थाने में पीड़ित की मां ने शिकायत दी थी।

29 मई 2014 को इंडस्ट्रियल एरिया थाने में दर्ज मामले के अनुसार अनिदया 16 वर्षीय नाबालिग का रायपुर खुर्द से अपहरण कर ले गया था। हालांकि जुलाई में उसने अदालत में सरेंडर कर दिया था। बचाव पक्ष के अनुसार दोनों में प्रेम प्रसंग था।
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युवक ने उसका अपहरण नहीं किया था, बल्कि वह उसके साथ अपनी मर्जी से गई थी। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया था कि पीड़िता जिसे नाबालिग बताया जा रहा है, वह वास्तव में बालिग है। इस पर उसका ओसिफिकेशन टेस्ट कराने की अर्जी दायर की थी लेकिन अदालत ने अर्जी को खारिज कर दिया था।
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वहीं अभियोजन पक्ष के मुताबिक दोषी पीड़िता को अपहरण के बाद सेक्टर-42 स्थित अटावा के एक होटल में ले गया था। वहां उसने उससे दुराचार भी किया था।

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