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नाबालिग से किया था गैंगरेप, अब दो की जिंदगी जेल में कटेगी, जानिए मामला
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 01 Dec 2017 05:05 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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नाबालिग के अपहरण, छेड़छाड़ और सामूहिक दुराचार के मामले में चार युवकों को सजा सुनाई गई है। दो युवकों की उम्र जेल में कटेगी। वहीं दो नाबालिगों को अपहरण और छेड़छाड़ में दोषी पाते हुए 6-6 साल की सजा सुनाई है।
महिलाओं से जुड़े अपराध, दुराचार और सामूहिक दुराचार जैसे संगीन मामलों में सख्ती बरतते हुए जिला अदालत की महिला अपराध के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने मामले में दो युवकों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। एक आरोपी को अदालत पहले ही भगोड़ा करार दे चुकी है।
सजा पाने वालों में 19 साल का लक्की, 21 वर्षीय अशोक और 16 और 17 साल के दो नाबालिग हैं। अदालत ने लक्की व अशोक पर 55-55 हजार रुपये और नाबालिगों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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वहीं मामले में आरोपी बलदेव की गिरफ्तारी न होने पर अदालत बलदेव को भगोड़ा करार दे चुकी है। दोषियों ने मिलकर पहले नाबालिग को किडनैप किया और उसके कुछ दिन बाद उससे सामूहिक दुराचार किया था। हालांकि अदालत में नाबालिगों द्वारा दुराचार का आरोप साबित नहीं हो सका था।
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महिलाओं से जुड़े अपराध, दुराचार और सामूहिक दुराचार जैसे संगीन मामलों में सख्ती बरतते हुए जिला अदालत की महिला अपराध के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने मामले में दो युवकों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। एक आरोपी को अदालत पहले ही भगोड़ा करार दे चुकी है।
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सजा पाने वालों में 19 साल का लक्की, 21 वर्षीय अशोक और 16 और 17 साल के दो नाबालिग हैं। अदालत ने लक्की व अशोक पर 55-55 हजार रुपये और नाबालिगों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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वहीं मामले में आरोपी बलदेव की गिरफ्तारी न होने पर अदालत बलदेव को भगोड़ा करार दे चुकी है। दोषियों ने मिलकर पहले नाबालिग को किडनैप किया और उसके कुछ दिन बाद उससे सामूहिक दुराचार किया था। हालांकि अदालत में नाबालिगों द्वारा दुराचार का आरोप साबित नहीं हो सका था।
ये था मामला
rape attempt
मामला 19 जुलाई 2016 का है। इस दिन सेक्टर-50 स्थित एक घर में बतौर घरेलू मदद काम करने वाली पीड़ित काम करने के बाद घर जा रही थी। पीड़िता के अनुसार रास्ते में दो दोषी उसे उठाकर कार में बैठाकर ले गए। कार में ले जाते वक्त उन्होंने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि वह शोर न मचा सके। इस दौरान वह बेहोश हो गई। उसे होश आया तो उसने देखा कि लक्की उसके चेहरे पर पानी डाल रहा था। इसके बाद दोनों उसे मनसा देवी मंदिर ले गए।
आरोप के अनुसार, वहां लक्की ने उससे मारपीट करते हुए उसे चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उसकी और एक नाबालिग की हंसते हुए की फोटो क्लिक की। बाद में पांचों उसे एक जंगली एरिया में ले गए। वहां उन्होंने उसके कपड़े उतारे और उसकी फोटो खींची। इसके बाद वह उसे सड़क किनारे छोड़ गए और इस बारे में किसी को कुछ भी न बताने को लेकर धमकाया। घटना के कुछ दिन बाद 27 जुलाई को लक्की ने उसे फिर से सेक्टर-50 से उठा लिया।
लक्की, अशोक और बलदेव की मदद से वह उसे अशोक के घर ले गए। वहां तीनों ने उससे सामूहिक दुराचार किया। घर आने के बाद पीड़िता ने मां को इस बारे में बताया। इसके बाद पुलिस को मामले की शिकायत दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया। मेडिकल में दुराचार की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने बलदेव को छोड़कर अन्य चारों दोषियों को गिरफ्तार कर लिया था।
आरोप के अनुसार, वहां लक्की ने उससे मारपीट करते हुए उसे चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उसकी और एक नाबालिग की हंसते हुए की फोटो क्लिक की। बाद में पांचों उसे एक जंगली एरिया में ले गए। वहां उन्होंने उसके कपड़े उतारे और उसकी फोटो खींची। इसके बाद वह उसे सड़क किनारे छोड़ गए और इस बारे में किसी को कुछ भी न बताने को लेकर धमकाया। घटना के कुछ दिन बाद 27 जुलाई को लक्की ने उसे फिर से सेक्टर-50 से उठा लिया।
लक्की, अशोक और बलदेव की मदद से वह उसे अशोक के घर ले गए। वहां तीनों ने उससे सामूहिक दुराचार किया। घर आने के बाद पीड़िता ने मां को इस बारे में बताया। इसके बाद पुलिस को मामले की शिकायत दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया। मेडिकल में दुराचार की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने बलदेव को छोड़कर अन्य चारों दोषियों को गिरफ्तार कर लिया था।