बैड ब्वायज गैंग की गुंडागर्दी जान जज भी चौंके
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चंडीगढ़ सिटी के चार कॉन्वेंट स्कूलों के स्टूडेंट्स से वसूली करने वाले बैड ब्वॉयज की गुंडागर्दी जेल जाने के बाद भी कम नहीं हुई। सोमवार को कोर्ट में बयान देने पहुंचे एक पीड़ित छात्र को गवाही न देने के लिए धमकाया और उससे गाली-गलौच भी किया।
छात्र ने जब एसीजेएम से शिकायत की तो बचाव पक्ष के वकीलों में कहासुनी हो गई। यह देख एसीजेएम भी दंग रह गए। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट रूम में यह हाल है तो बाहर क्या होगा।
बैड ब्वॉयज के पकड़े जाने के बाद पीड़ित स्टूडेंट्स के साथ ही उनके पेरेंट्स ने भी राहत की सांस ली थी लेकिन एक बार फिर उनकी नींद उड़ गई है। अदालत में गवाही देने के लिए आ रहे स्टूडेंट्स पर उनके खिलाफ गवाही नहीं देने का दबाव बनाया जा रहा है। दो दिन पहले भी एक पीड़ित को धमकी देने का मामला सामने आया है।
सोमवार को जिला अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान गवाही के लिए आए एक पीड़ित स्टूडेंट को कोर्ट रूम में आरोपियों ने धमकी दी। एसीजेएम कोर्ट ने घटना को रिकॉर्ड में लेते हुए इस पर चिंता जताई है। यहां तक कि बचाव पक्ष के वकीलों में बीच-बचाव के दौरान ही तकरार होने लगी।
रास्ते में अज्ञात लोगों ने पीछा कर धमकाया
इस पर एसीजेएम जज ने ही कह दिया कि यहां यह हाल है तो बाहर क्या हाल होगा। उन्होंने इसे दर्ज कर हाईकोर्ट भेजने की बात कही। वहीं हैरानी की बात यह है कि पीड़ित को धमकी देते वक्त आरोपी पुलिस हिरासत में थे।
पीड़ित का आरोप है कि क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा कर जब वह कोर्ट रूम से बाहर जाने लगा तो वहां मौजूद भाजपा नेता के बेटे रतन लुबाना और अमितोज सिंह ने उसे न केवल धमकी दी बल्कि उसके साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया।
इससे वह घबरा गया और उसने फौरन सरकारी वकील के जरिए जज को इस बारे में अवगत कराया। उस समय केस का ही ट्रायल चल रहा था। कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है। धमकी के बाद स्टूडेंट के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। वहीं, घटना के संबंध में फिलहाल पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है।
जिला अदालत में केस की सुनवाई के दौरान तीन स्टूडेंट्स का सोमवार को क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। इसके अलावा एक स्टूडेंट के बयान भी दर्ज किए गए। अगली सुनवाई पर उसका क्रॉस होगा। बयान दर्ज कराने वाले पीड़ित स्टूडेंट ने कोर्ट को बताया कि उसका कुछ अज्ञात युवकों ने सेक्टर-21 तक पीछा किया था। उन्होंने उसे कोर्ट में गवाही नहीं देने के लिए धमकी दी थी। कोर्ट ने स्टूडेंट के बयान को रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है।