फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Jail Inprisonment to BSNL DGM in Case of Unnatural Sex with Wife

बीएसएनएल के डीजीएम को सुनाई गई पांच साल की कैद की सजा और अर्थदंड भी, पत्नी बनी वजह

Fri, 14 Sep 2018 04:29 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 14 Sep 2018 04:29 PM IST
विज्ञापन
Jail Inprisonment to BSNL DGM in Case of Unnatural Sex with Wife
jail chandigarh
अदालत ने पत्नी से अप्राकृतिक संबंध बनाने वाले बीएसएनएल में तैनात डीजीएम को बृहस्पतिवार को पांच साल की सजा सुनाई। मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार रावत की अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी डीजीएम पूर्व में चंडीगढ़ में भी तैनात रह चुका है। अभियोजन अधिकारी प्रेमलता ने बताया कि दिल्ली के कीर्ति नगर निवासी युवती की शादी एक जुलाई 2012 को सूर्य नगर निवासी युवक के साथ हुई थी।
विज्ञापन


आरोपी उस समय बीएसएनएल विभाग में डीजीएम के पद पर तैनात था। ऐसा उसने कोर्ट में दिए गए बयानों में बताया है। शादी के दो दिन बाद युवक कंट्री इन होटल में हनीमून के लिए गया था। इसके कुछ दिन बाद ही वह पत्नी से फॉर्च्यूनर कार और दहेज में 50 लाख रुपये लाने के लिए दबाव बनाने लगा। इस मामले की जानकारी पीड़िता ने अपने भाई, भाभी और पिता को दी। इसके बाद तीन जुलाई 2012 को पीड़िता के पिता ने दोनों को समझाया था।
विज्ञापन


इसके बाद भी आरोपी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा और उसे दहेज के लिए प्रताड़ित भी किया। वहीं, पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति जबरदस्ती उसके साथ अप्राकृतिक संबंध भी बनाता था। इसकी शिकायत पीड़िता ने वुमन सेल में की और लिंकरोड थाने में पति के खिलाफ  रिपोर्ट दर्ज कराई। अदालत में केस की सुनवाई हुई। अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर उसे दोषी माना और पांच साल कैद की सजा से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed