फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court dismissed the petition of manjeet arora

दोषी बिजनेसमैन मंजीत की याचिका हाईकोर्ट में खारिज

Tue, 26 Nov 2013 10:33 AM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 26 Nov 2013 10:33 AM IST
विज्ञापन
High Court dismissed the petition of manjeet arora

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नौकरानी से दुराचार के मामले में दोषी बिजनेसमैन मंजीत सिंह अरोड़ा की याचिका को रद कर दिया है।

विज्ञापन


मंजीत ने जिला अदालत के एक जज के नाम पर दो लोगों द्वारा उससे 25 लाख रुपये लेने का आरोप लगाया था और मामले को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने को कहा था।

हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में जिला अदालत मंजीत सिंह को सजा सुना चुकी है, लिहाजा याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता। याची सजा के खिलाफ अपील दाखिल कर सकता है।

चंडीगढ़ निवासी मंजीत सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जिला अदालत में चल रहे मामले के पंजाब एवं हरियाणा की किसी अदालत में स्थानांतरित करने के आग्रह किया था।
विज्ञापन


बाद में उसने इसी मामले में एक अपील भी दाखिल की जिसमें कहा गया कि दो बिचौलियों ने उसके मामले का उसके पक्ष में निपटारा करवाने के लिए जिला अदालत के एक जज के नाम पर 50 रुपये की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका में कहा गया कि उनकी मांग पर उन्होंने बिचौलियों को 25 लाख रुपये दे दिए हैं। उधर, जिला अदालत दुराचार के मामले में मंजीत सिंह अरोड़ा को 12 साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना चुकी है।

इसके साथ ही लोअर कोर्ट ने पीड़िता को एक लाख रुपये हर्जाना देने के भी आदेश जारी किए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed