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यौन शोषण केसः IAS रॉय के खिलाफ कोर्ट पहुंची पीड़िता
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 05 May 2015 11:00 AM IST
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हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी एसएन रॉय के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला ने जिला अदालत की शरण ली है। पंचकूला निवासी पीड़िता का कहना है कि चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में अब तक न तो कोई जांच की है और न आईएएस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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पीड़िता ने एसएन रॉय समेत उनके ड्राइवर तकदीर सिंह के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण, धमकाने और आपराधिक साजिश रचने की धाराओं के तहत केस दर्ज करने के लिए चंडीगढ़ पुलिस को निर्देश देने की अपील की है। कोर्ट ने मामले कि अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख निर्धारित की है।
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इस दिन कोर्ट तय करेगी कि मामले में पुलिस को नोटिस दिया जाए या फिर इसका अदालत में ही ट्रायल चलाया जाए। हरियाणा अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त रॉय को यह मामला प्रकाश में आने के बाद छुट्टियों पर भेज दिया गया था।
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वहीं मामले की जांच के लिए चंडीगढ़ के एसएसपी डॉ. सुखचैन सिंह गिल ने एसआईटी गठित की थी। इसमें पुलिस के दो आईपीएस अधिकारी और एक इंस्पेक्टर शामिल है।
शादी का झांसा देकर रेप का मामला
पंचकूला निवासी एक महिला ने 1987 बैच के हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एसएन रॉय पर यौन शोषण का आरोप लगाया था।
महिला का कहना था कि उक्त अधिकारी से उसकी बातचीत लंबे अरसे से थी। रॉय इस समय हरियाणा अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर हैं।
आरोप के अनुसार अधिकारी लंबे समय से उसे शादी का झांसा देकर गुमराह कर रहा था। वह सोनीपत निवासी सुरेंद्र पंवार के जरिए 2008 में रॉय से मिली थी। उस समय उसका पति से तलाक का केस चल रहा था।
रॉय ने उसकी इस केस में मदद की थी। राय ने उन्हें कहा था कि वह तलाकशुदा है इसलिए उससे शादी करने मे कोई परेशानी भी नहीं होगी। पीड़िता का यह भी आरोप था कि उसका दो बार गर्भपात भी करवाया गया।