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कोर्ट को धोखा देने की कोशिश की, जाना पड़ा जेल
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
Updated Thu, 03 Mar 2016 10:01 AM IST
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दूसरे का लाइसेंस दिखाकर ड्राइवर को बचाने की कोशिश करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। मामला मोहाली का है। सड़क हादसे मारे गए व्यक्ति के परिजनों द्वारा जिला अदालत में दायर किए गए में केस में बुधवार को नया मोड़ आ गया। एक्सिडेंट करने वाले ड्राइवर की जगह जब दूसरा व्यक्ति अदालत में पेश हुआ।
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दरअसल, कार मालिक ने चालाकी से उसका ड्राइविंग लाइसेंस बदलकर अदालत में पेश किया था। अदालत में पेश किए लाइसेंस के मालिक जसबीर सिंह ने जज को बताया कि उसका लाइसेंस हादसे से पहले ही गुम हो गया था। उसने अदालत में लाइसेंस गुम होने के संबंध में डीडीआर भी पेश की।
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इसके बाद जज को सारा मामला समझने में देरी नहीं लगी। जज ने तुरंत गाड़ी मालिक हरमनदीप सिंह निवासी चनालों को सोहाना पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
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मामले के जांच अधिकारी नैयब सिंह ने बताया कि अतिरिक्त जिला सेशन जज तरसेम मंगला की शिकायत पर हरमनदीप सिंह के खिलाफ धारा-420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि हादसे को अंजाम देने वाले जसबीर सिंह ड्राइवर के अलावा अन्य कौन से लोग शामिल है।
ऐसे हुआ मामले का खुलासा
हरमनदीप सिंह की गाड़ी से हुए हादसे में एक नागरिक की मौत हो गई थी। उस गाड़ी को जसबीर सिंह नाम का व्यक्ति चला रहा था। मृतक के पारिवारिक मेंबरों ने अदालत में गाड़ी के ड्राइवर व मालिक के खिलाफ क्लेम का केस दायर किया था।
हरमनदीप सिंह ने रास्ते में मिले जसबीर सिंह नाम के ड्राइविंग लाइसेंस को अदालत में जमा कर दिया। साथ ही ड्राइवर को बचाने की कोशिश की। लेकिन, अदालत ने जब ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखे पते पर समन जारी किया तो लाइसेंस धारक अदालत में पहुंच गया। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया।