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उपभोक्ता फोरम ने अपने दो फैसलों से शिकायतकर्ताओं को बड़ी राहत दी, जानिए दोनों फैसले
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 07 Aug 2016 02:10 AM IST
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- फोटो : file photo
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चंडीगढ़ उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 चंडीगढ़ ने सुनवाई के बाद दो अलग-अलग मामलों के फैसलों से शिकायतकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। उपभोक्ता फोरम ने एक्सिस बैंक को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 50 हजार रुपये वापस करे। साथ ही 10 हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देना होगा। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 चंडीगढ़ ने सुनवाई के बाद दिया है।
अयोध्या नाथ निवासी स्माल फ्लैट धनास चंडीगढ़ ने मनीमाजरा स्थित एक्सिस बैंक लिमिटेड और वर्ली मुंबई स्थित एक्सिस बैंक लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। शिकायत में अयोध्या नाथ में बताया कि उनका मनीमाजरा स्थित एक्सिस बैंक में अकाउंट है। अकाउंट पर उन्हें एटीएम कार्ड जारी किया गया है।
शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उनके अकाउंट से 28 नवंबर 2014 को लखनऊ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से लखनऊ से 10-10 हजार रुपये करके पांच बार में 50 हजार रुपये निकाल लिए गए। इस संबंध में उन्होंने बैंकिंग अंबड्समैन चंडीगढ़ को सूचित किया, लेकिन काई असर नहीं हुआ। पुलिस से भी शिकायत करने पर कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरे पक्ष ने उपभोक्ता फोरम को कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।
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अयोध्या नाथ निवासी स्माल फ्लैट धनास चंडीगढ़ ने मनीमाजरा स्थित एक्सिस बैंक लिमिटेड और वर्ली मुंबई स्थित एक्सिस बैंक लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। शिकायत में अयोध्या नाथ में बताया कि उनका मनीमाजरा स्थित एक्सिस बैंक में अकाउंट है। अकाउंट पर उन्हें एटीएम कार्ड जारी किया गया है।
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शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उनके अकाउंट से 28 नवंबर 2014 को लखनऊ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से लखनऊ से 10-10 हजार रुपये करके पांच बार में 50 हजार रुपये निकाल लिए गए। इस संबंध में उन्होंने बैंकिंग अंबड्समैन चंडीगढ़ को सूचित किया, लेकिन काई असर नहीं हुआ। पुलिस से भी शिकायत करने पर कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरे पक्ष ने उपभोक्ता फोरम को कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।
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बीमा कंपनी ने गुड रिटर्न का दिया झांसा, जुर्माना
उपभोक्ता आयोग
- फोटो : DEMO Pics
उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को शेष राशि वापस करे। इसके अलावा सेवा में कोताही के लिए 15 हजार रुपये मुआवजा भी उपभोक्ता फोरम ने अदा करने का निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 ने सुनवाई के बाद दिया है।
शिकायतकर्ता सुमेश सुरी निवासी सेक्टर -11 पंचकूला ने सेक्टर-8 सी चंडीगढ़ स्थित मेसर्स मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। सुरी ने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में कहा कि बीमा कंपनी के प्रतिनिधि ने सब्जबाग दिखाए कि राशि जमा कराने पर गुड रिटर्न मिलेगा।
शिकायतकर्ता ने 25 हजार रुपये की प्रीमियम राशि पांच वर्षों तक जमा कराई। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उन्होंने एक लाख 25 हजार रुपये पांच वर्षों में जमा कराए। लेकिन उन्हें 71 हजार 416 रुपये ही दिए गए। इस संबंध में जब बीमा कंपनी से शिकायतकर्ता ने पूछा तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। बीमा कंपनी की ओर से उपभोक्ता फोरम में पक्ष न रखने पर उसे एकतरफा (एक्सपार्टी) करार दिया है।
शिकायतकर्ता सुमेश सुरी निवासी सेक्टर -11 पंचकूला ने सेक्टर-8 सी चंडीगढ़ स्थित मेसर्स मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। सुरी ने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में कहा कि बीमा कंपनी के प्रतिनिधि ने सब्जबाग दिखाए कि राशि जमा कराने पर गुड रिटर्न मिलेगा।
शिकायतकर्ता ने 25 हजार रुपये की प्रीमियम राशि पांच वर्षों तक जमा कराई। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उन्होंने एक लाख 25 हजार रुपये पांच वर्षों में जमा कराए। लेकिन उन्हें 71 हजार 416 रुपये ही दिए गए। इस संबंध में जब बीमा कंपनी से शिकायतकर्ता ने पूछा तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। बीमा कंपनी की ओर से उपभोक्ता फोरम में पक्ष न रखने पर उसे एकतरफा (एक्सपार्टी) करार दिया है।