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सेवा में कोताही पर बिल्डर दोषी, उपभोक्ता फोरम ने लगाया जुर्माना

Sat, 19 Mar 2016 10:33 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़। Updated Sat, 19 Mar 2016 10:33 PM IST
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कोर्ट - फोटो : demo photo
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने बिल्डर को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को नौ लाख 50 हजार रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करे। इसके अलावा 75 हजार रुपये मुआवजा और 15 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।
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यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 के सदस्य सुरेश कुमार सरदाना ने सुनवाई के बाद दिया है। शिकायतकर्ता पूनम गुप्ता और अर्जुन गुप्ता निवासी गुड़गांव ने सेक्टर-34 ए चंडीगढ़ स्थित मेसर्स चंडीगढ़ ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड इसके एरिया सेल्स मैनेजर सुमंत सचदेवा, सेक्टर-34 ए चंडीगढ़ स्थित मेसर्स ग्रीन फील्ड साइटस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और इसके अथराइज्ड व्यक्ति अमरजीत सिंह के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
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पूनम गुप्ता और अर्जुन गुप्ता ने शिकायत में कहा कि उन्होंने बिल्डर के प्रोजेक्ट फैशन टेक्नोलॉजी पार्क सेक्टर-90 मोहाली में अपनी बिजनेस से के लिए दो यूनिट खरीदने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने ढाई लाख रुपये जमा कराए। अलाटमेंट लेटर जारी करने के बाद डेवलपर बायर एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट भी हुआ। लेकिन समय पर पजेशन नहीं दिया। दूसरे पक्ष ने कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं बरती है।
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