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पत्नी को मारा था चाकू, अब जिला अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 24 Sep 2016 02:04 AM IST
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साल 2011 में पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में जिला अदालत ने सेक्टर-52 निवासी संजीव वर्मा को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। संजीव के खिलाफ सेक्टर-36 थाना पुलिस ने अप्रैल 2011 में मामला दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता किरण वर्मा ने कहा था कि उसकी वर्ष 2001 में संजीव से शादी हुई थी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कार्यरत किरण ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद पता चला कि संजीव शराब पीने का आदी है। वह शराब पीकर अक्सर देर रात आता और उससे मारपीट करता है। वह घर छोड़ने को लेकर मारपीट करता था। शादी के बाद उसके एक बेटी और एक बेटा भी पैदा हुआ।
संजीव की हरकतों से तंग आकर वह अलग रहने लगी। उसने भरण पोषण के लिए संजीव के खिलाफ केस दायर करके 10 हजार रुपये प्रति महीने की मांग की थी। इस कारण संजीव उसे अक्सर धमकाता था। 14 अप्रैल 2011 को वह उसके घर पहुंचा और उससे मारपीट करने लगा। इसी दौरान उसने किरण पर चाकू से हमला कर दिया। उसका शोर सुनकर पड़ोसी वहां पहुंचे और उसे संजीव के चंगुल से छुड़ाया। इसके बाद किरण ने संजीव के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
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पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता किरण वर्मा ने कहा था कि उसकी वर्ष 2001 में संजीव से शादी हुई थी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कार्यरत किरण ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद पता चला कि संजीव शराब पीने का आदी है। वह शराब पीकर अक्सर देर रात आता और उससे मारपीट करता है। वह घर छोड़ने को लेकर मारपीट करता था। शादी के बाद उसके एक बेटी और एक बेटा भी पैदा हुआ।
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संजीव की हरकतों से तंग आकर वह अलग रहने लगी। उसने भरण पोषण के लिए संजीव के खिलाफ केस दायर करके 10 हजार रुपये प्रति महीने की मांग की थी। इस कारण संजीव उसे अक्सर धमकाता था। 14 अप्रैल 2011 को वह उसके घर पहुंचा और उससे मारपीट करने लगा। इसी दौरान उसने किरण पर चाकू से हमला कर दिया। उसका शोर सुनकर पड़ोसी वहां पहुंचे और उसे संजीव के चंगुल से छुड़ाया। इसके बाद किरण ने संजीव के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
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