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नर्स को कार से टक्कर मार भागी थी महिला, अदालत ने सुनाई 2 साल की कैद

Thu, 19 Jan 2017 12:13 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 19 Jan 2017 12:13 AM IST
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Chandigarh accident, Session court, chandigarh news
court - फोटो : Demo Pic
तेज रफ्तार और लापरवाही से कार चलाते हुए दो लोगों को गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में जिला अदालत ने सेक्टर-35 निवासी 29 वर्षीय आरुषि को धारा 338 के तहत दोषी पाया है। अदालत ने युवती को लापरवाही से ड्राइव कर दूसरों की जान खतरे में डालते हुए उन्हें चोट पहुंचाने के  जुर्म में दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 2500 रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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सेक्टर-36 थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर उस समय पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन फैशन डिजाइनिंग कर रही आरुषि के खिलाफ केस दर्ज किया था। मूलरूप से लुधियाना निवासी गुरमीत मोहाली फेज-9 स्थित एक निजी अस्पताल में नर्स थी। यहां वह सेक्टर-35ए में किराये पर रहती थी।
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सेक्टर-35 में बाइक को मारी थी टक्कर

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गुरमीत कौर ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि 5 अगस्त, 2011 को वह शाम करीब 8:30 बजे घर से मोहित सिंगला के साथ बाइक पर सेक्टर-35 स्थित मार्केट जाने के लिए निकली थी। जब वे सेक्टर-35 स्थित गुरु गोबिंद सिंह स्कूल के पास पहुंचे तो तभी तेज रफ्तार और लापरवाही से आई फोर्ड फिगो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार मोहित और गुरमीत दोनों गंभीर रुप से जख्मी हो गए। वहीं आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने दोनों घायलों को जीएमएसएच-16 में भर्ती करवाया। वहां पुलिस को दिए बयान में गुरमीत कौर ने टक्कर मारने वाली कार का नंबर बताया और यह भी बताया कि कार को युवती ड्राइव कर रही थी। पुलिस ने नंबर के आधार पर सेक्टर-35 निवासी आरुषि को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। हादसे के वक्त उसके पास लर्निंग लाइसेंस था और कार में उसका भाई भी सवार था। 
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