फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Case registered against 9 Akali MLAs including Bikram Majithia in Chandigarh

चंडीगढ़ : हरियाणा के सीएम को घेरने और हमले की कोशिश पर मजीठिया समेत नौ अकाली विधायकों पर केस

Tue, 16 Mar 2021 02:22 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 16 Mar 2021 02:22 PM IST
सार

  • 10 मार्च को विधानसभा के बाहर किया था हंगामा
  • चंडीगढ़ के सेक्टर-3 थाना पुलिस ने दर्ज किया केस
  • विधायकों की अभी तक नहीं हो सकी गिरफ्तारी

विज्ञापन
Case registered against 9 Akali MLAs including Bikram Majithia in Chandigarh
मनोहर लाल की सुरक्षा के सेंध के मामले में बिक्रम मजीठिया पर केस। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को घेरने और हमले के प्रयास के मामले में पुलिस ने बिक्रम सिंह मजीठिया समेत शिरोमणि अकाली दल (बादल) के नौ विधायकों के खिलाफ मंगलवार को केस दर्ज किया है। शिअद के विधायक नए कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री का घेराव करने पहुंचे थे। हालांकि, इनमें से अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 

विज्ञापन


इन विधायकों के खिलाफ हरियाणा विधानसभा ने शनिवार को पुलिस को शिकायत दी थी। सेक्टर-3 थाना पुलिस को दी शिकायत में विधानसभा के मार्शल सेक्रेटरी संदीप ने कहा था कि 10 मार्च को बजट सत्र की कार्यवाही खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल शाम करीब 5.50 बजे परिसर में मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान पंजाब के अकाली विधायकों ने विधानसभा गेट के बाहर पहुंचकर मुख्यमंत्री पर हमले का प्रयास किया। 
विज्ञापन


इतना ही नहीं, सीएम का घेराव करने की कोशिश करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की गई। इस शिकायत की जांच डीएसपी (सेंट्रल) कृष्ण कुमार ने की। जांच के बाद अकाली विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बता दें कि इस मामले में पुलिस विधानसभा परिसर समेत अन्य जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर जांच को आगे बढ़ाएगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर 
पुलिस ने मजीठिया के अलावा शरणजीत सिंह, बलदेव सिंह खैरा, सुखविंदर कुमार, कंवरजीत सिंह बरकंडी, गुरप्रताप सिंह वडाला, हरिंदर पाल सिंह चंदूमाजरा, मनप्रीत सिंह अयाली और नरिंदर कुमार शर्मा समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 186 (सरकारी कार्यों में बाधा डालना), 341 (रास्ता रोकना) और 511 (अपराध का प्रयास करना) के तहत कार्रवाई की है।   

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed