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मासूम बेटियों की गला घोंटकर हत्या, मिली उम्रकैद

Fri, 04 Dec 2015 06:47 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, अमृतसर(पंजाब)
ब्यूरो/अमर उजाला, अमृतसर(पंजाब) Updated Fri, 04 Dec 2015 06:47 PM IST
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brutal murder of 2 daughters, life sentence to murderer father

अदालत ने दो बच्चियों के कातिल पिता को उम्रकैद की सजा और बीस हजार रुपये का जुर्माना किया है। मामला पंजाब के अमृतसर का है। जिला सेशन जज हरप्रीत कौर रंधावा की अदालत ने दोषी को सात माह में सजा सुनाई है।

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मामला 13 मई, 2015 का है। थाना भिंडीसैयदा के अधीन पड़ते गांव जतराऊं के रहने वाले श्रमिक रामानंद ने मानसिक रूप से परेशानी के कारण एक डेढ़ व दूसरी ढाई साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। भिंडीसैयदा थाना की पुलिस ने रामानंद को अपनी बेटियों के कत्ल करने के आरोप में गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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कुछ समय पहले रामानंद की पत्नी की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। इस कारण वह मानसिक रूप से परेशान रहने लग पड़ा था। इस वजह से उसने अपनी दोनों बेटियों का कत्ल कर दिया।
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मई 2015 को भिंडीसैयदा में मामला दर्ज होने के बाद शुक्रवार को अदालत ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद रामानंद को अपनी दो बेटियां का कातिल मानते हुए उसके खिलाफ उम्रकैद की सजा व बीस हजार रुपये का जुर्माना किया।

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