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फॉरएवर डॉयमंड शोरूम लूट केस, वैभव वर्मा को मिली जमानत
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 28 Jun 2016 08:50 PM IST
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चंडीगढ़ के ज्वेलरी शोरूम में लूट मामला
- फोटो : amar ujala
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चंडीगढ़ में सेक्टर-17 के डायमंड शोरूम में 14 करोड़ की फर्जी लूट मामले में सहआरोपी वैभव वर्मा को मंगलवार अदालत से जमानत मिल गई। वेकेशनल एडीजे कोर्ट ने वैभव को 1 लाख रुपये के बेल बांड पर जमानत देने के आदेश दिए हैं।
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बीते 12 मई को वैभव को यूटी पुलिस ने सह आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया था। उसे जगदंबा ज्वैलर्स का निकट संबंधी बताया गया था। पुलिस ने अपने जवाब में कहा था कि न कॉल डिटेल्स और न ही टॉवर लोकेशन में सामने आया कि वह घटना वाले समय अन्य आरोपियों के साथ संपर्क में था। वहीं रिकार्ड में भी उसकी अन्य आरोपियों से कोई बातचीत नहीं है।
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उन्होंने वैभव का रोल भी शिवानी जितना बताया, जिसे 15 जून को एडिशनल सेशन जज की कोर्ट से जमानत मिली थी। वहीं अंकुर जौली को 20 जून को जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी 12 मई से जेल में है। ट्रायल लंबा चलेगा। ऐसे में आरोपी को जेल में रखने का कोई उपयोगी कारण नजर नहीं आता। साक्ष्यों को देखने के बाद आरोपी का आपराधिक दायित्व पता चलेगा जो अभियोजन पक्ष बाद में रखेगा।
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इससे पहले वैभव वर्मा की ओर से दायर जमानत याचिका में कहा गया था कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। उसे नहीं पता था कि उन्हें लूट का ड्रामा करने के लिए बुलाया था। रजनीश ने उन्हें एक फिल्म में काम दिलाने के नाम पर शोरूम बुलाया था। जब तीनों शोरूम पहुंचे तो दोनों भाइयों ने बताया कि वह अपने शोरूम में लूट का ड्रामा कर रहे हैं।
इस पर तीनों ने इस लूट के ड्रामे में उनका साथ देने से इंकार कर दिया और कुछ देर रुककर अपना बैग लेकर शोरूम से बाहर निकल गए। उसके अनुसार वह इस साजिश का हिस्सा नहीं था। पुलिस ने उन्हें जबरन फंसाया है। वैभव के शोरूम में आने मात्र को फर्जी लूट या किसी अन्य अपराध से कैसे जोड़कर देखा जा सकता है।
मामले में सेक्टर-17 थाना पुलिस ने डायमंड शोरूम के दोनों मालिक विनोद वर्मा और रजनीश वर्मा समेत सेक्टर-49 निवासी वैभव वर्मा, जीरकपुर निवासी अंकुर जौली और मलोया निवासी शिवानी के खिलाफ केस दर्ज किया था। वहीं मुख्य आरोपी विनोद वर्मा की याचिका दो बार खारिज हो चुकी है।