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'वो उसे चाकू न मारती तो लुट जाती आबरू'

Fri, 19 Dec 2014 05:46 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मंडी गोबिंदगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, मंडी गोबिंदगढ़ Updated Fri, 19 Dec 2014 05:46 PM IST
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attack for self defence on accused of molestation

'मेरी बहन ने हत्या के मकसद से नहीं बल्कि आरोपी से अपनी इज्जत बचाने के लिए चाकू मारा था' ये कहना है हत्या के प्रयास में सात साल की सजा पाने वाली लड़की की बहन का। उसने वीरवार को अपनी बहन को निर्दोष बताया। घटना पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ की है।

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एक प्रेस कांफ्रेंस में उसने कहा कि मेरी बहन ने गुरप्रीत को हत्या के प्रयास से नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए चाकू मारा था ताकि वह भविष्य में किसी और लड़की से अश्लील छेड़छाड़ न कर सके। इस मौके पर पीड़ित छात्रा के पिता, स्त्री जागृति मंच पंजाब की महासचिव अमनदीप कौर देयोल, सीपीआई के जिला सचिव अमरनाथ सिंह, पीएसईबी कर्मचारी फेडरेशन के उपाध्यक्ष अमरीक सिंह भी मौजूद थे।
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लड़की ने कहा कि उसकी बहन की बीए-1 की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और आज भी उसका जनरल पंजाबी का इम्तिहान था जो वह नहीं दे पाई। उसकी बहन ने जो भी किया अपने परिवार तथा अपनी इज्जत बचाने की खातिर किया था। उसने सवाल उठाया कि क्या अपनी आत्मरक्षा करने के लिए अब बेटियों को जेलों में धकेला जाएगा। हम हिम्मत नहीं हारेंगे।

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फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील

attack for self defence on accused of molestation

पीड़िता की बहन ने कहा कि वे अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए हाईकोर्ट से अपील करेंगे। परिवार ने पीड़िता के इम्तिहान पूरे करने के लिए नाभा जेल के सुपरिंटेंडेंट से अपील भी की है।

स्त्री जागृति मंच की महासचिव अमनदीप देयोल ने कहा कि छेड़छाड़ करने के आरोपी गुरप्रीत सिंह पर पुलिस ने धारा 354 का पर्चा दर्ज कर एक तरफा कार्रवाई की है। वह चुप नहीं बैठेंगे। बहुत जल्द इस मामले को कानूनी अमलीजामा पहनाया जाएगा।

क्या है मामला
मंडी गोबिंदगढ़ के गांव में दलित परिवार से संबंधित लड़की से 2 दिसंबर 2013 की शाम गुरप्रीत सिंह ने छेड़छाड़ की थी, छेड़छाड़ से बचने को लड़की ने गुरप्रीत को चाकू घोंप दिया था। पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी गुरप्रीत सिंह निवासी तलवाड़ा पर मामला दर्ज किया था। साथ ही लड़की पर धारा 307 का मामला दर्ज कर उसे नाभा जेल भेज दिया था।

इसके बाद पीड़िता 6 महीने जेल में रही। वहीं उसने बारहवीं की पढ़ाई पूरी की थी। करीब आठ महीने बाद मंगलवार को फतेहगढ़ साहिब की अदालत ने लड़की को सात साल की कैद की सजा के साथ 5 हजार रुपये जुर्माना किया है।

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