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कोर्ट में बोली महिला, 'नहीं किया था पति ने बेटी से रेप'

Sat, 01 Feb 2014 10:00 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 01 Feb 2014 10:00 PM IST
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accused of misconduct Acquitted

नाबालिग बच्ची को जंगल में ले जाकर दुराचार के मामले में अदालत ने शनिवार को कालोनी नं चार निवासी पिता सुरेश को सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया।

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अदालत में पीड़िता और उसकी मां अपने बयानों से पलट गई थी। कालोनी नं. चार निवासी महिला ने 24 मार्च को शिकायत दी थी कि उसके पति सुरेश ने छह वर्षीय बेटी को जंगल में ले जाकर दुराचार किया था।
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शिकायत मिलने के बाद इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर सुरेश के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म की नियत से अपहरण, दुष्कर्म, पोस्को एक्ट, चोट पहुंचाने व अप्राकृतिक यौनाचार की धाराओं के तहत मामला दर्जकर उसे गिरफ्तार किया था।

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