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बंगाल की युवती से दुष्कर्म का मामला: आरोपी को हाईकोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत याचिका मंजूर
Mon, 01 Nov 2021 08:38 PM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Mon, 01 Nov 2021 08:38 PM IST
सार
किसान आंदोलन के दौरान टीकरी बॉर्डर पर धरनास्थल पर ही बंगाल की एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। बाद में कोरोना के कारण युवती की मौत हो गई थी और युवती के पिता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
टीकरी बॉर्डर पर कोरोना से जान गंवाने वाली बंगाल की युवती से दुष्कर्म के आरोपी जगदीश सिंह बराड़ को बड़ी राहत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है।
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जगदीश की याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने जमानत का विरोध किया था। हरियाणा सरकार ने कहा था कि याची पर गंभीर आरोप हैं और मामले की जांच जारी है। यदि याची को जमानत का लाभ दिया गया तो वह इस मामले की जांच को प्रभावित कर सकता है। वहीं याची पक्ष की ओर से कहा गया था कि इस मामले में उसकी कोई भूमिका नहीं है और उसे फंसाया जा रहा है।
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याची पक्ष ने कहा कि वह जांच में सहयोग करने को पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उन्हें हिरासत में न रखा जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को हाईकोर्ट ने याची के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे अग्रिम जमानत का लाभ दे दिया।
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यह है मामला
युवती के पिता और युवती के बीच बातचीत की रिकार्डिंग पुलिस को देते हुए पिता ने बताया था कि जब उसकी बेटी ट्रेन से टीकरी बॉर्डर की ओर जा रही थी तो आरोपियों ने उससे छेड़छाड़ की थी। इसके बाद टीकरी बॉर्डर पहुंचने पर उसे अंकुर, अनूप व अन्य के साथ टेंट साझा करना पड़ा था। इस दौरान लगातार उस पर दबाव बनाते हुए ब्लैकमेल कर रहे थे। इसके बाद पीड़िता कोरोना से संक्रमित हो गई और जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। पीड़िता के पिता की शिकायत पर बहादुरगढ़ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।