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Chandigarh News: बिना मंजूरी के सरकारी मकानों में रह रहे पुलिस अधिकारियों पर कसा शिकंजा, डीजीपी ने दिए खाली कराने के आदेश

Fri, 09 Aug 2024 09:08 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Aug 2024 09:08 PM IST
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Crackdown on police officers living in government houses without approval, DGP orders eviction.
डीजीपी ने सभी पुलिस यूनिट हेड को पत्र जारी किया
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चंडीगढ़। बिना मंजूरी सरकारी मकानों में रह रहे पुलिस अधिकारियों पर अब डीजीपी ने शिकंजा कस दिया है। डीजीपी ने पुलिस यूनिट के सभी हेड को इस संबंध में पत्र जारी कर ऐसे मकानों को खाली कराने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए पुलिस अधिकारियों को पीनल रैंट देना होगा। खास बात ये है कि पीनल रैंट माफ कराने के लिए आवेदन पर तभी विचार किया जाएगा, जब पहले मकान खाली कराया जाएगा।
जारी पत्र में कहा कि बिना मंंजूरी के मकानों में रहना 2020 में जारी आदेशों की अवहेलना है। साथ ही नैतिकता के आधार पर भी यह सही नहीं है। इस प्रक्रिया से अन्य अधिकारी प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों ने नियमों के खिलाफ मकान लिए हुए हैं, उनकी एसीआर में भी यह लिखा जाएगा। बता दें कि आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार प्रदेश में अधिकारियों की ओर से अवैध रूप से मकानों में रहने के मामले की डीजीपी समेत मुख्य सचिव को शिकायत कर चुके हैं। इसके बाद से यह मामला लगातार चल रहा है।
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सीबीआई में डेपुटेशन पर नहीं गए आईपीएस रंधावा, गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव को भेजा रिमाइंडर
चंडीगढ़। सीबीआई में बतौर एसपी डेपुटेशन पर नहीं जाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा के मुख्य सचिव को रिमांडर पत्र भेजा है। पत्र में कहा कि आईपीएस की डेपुटेशन के लिए उनको रिलीव किया जाए। अगर आगामी 15 दिनों में आईपीएस अधिकारी को रिलीव नहीं किया गया तो ज्वाइन नहीं करने को लेकर आगामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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