नाबालिग से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के दोषी को पांच साल की सजा, 10 हजार जुर्माना
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र की अदालत ने पोक्सो अधिनियम के तहत एक युवक को दोषी ठहराया है और नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद उसे 5 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
Chandigarh: Court of Additional District&Session Judge, Kurukshetra has convicted a youth under POCSO Act & sentenced him to 5 years imprisonment after holding him guilty for molestation&obscene act with a minor girl. It also imposed a fine of Rs 10,000 on him.
— ANI (@ANI) July 30, 2019